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मादक पदार्थ तस्करी में दो को 10-10 साल की सजा

Sat, 09 Jul 2016 12:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत Updated Sat, 09 Jul 2016 12:07 AM IST
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अदालत का फैसला
मादक पदार्थ तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी को करार दिया और एक को बरी कर दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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15 अप्रैल, 2014 को सीआईए पुलिस को गुप्त सुचना मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक मध्य प्रदेश से मादक पदार्थ की तस्करी कर उसे करनाल लेकर जा रहे हैं। आरोपी जीटी रोड से होते हुए आगे जाएंगे। पुलिस ने बहालगढ़ के पास नाकाबंदी कर इनोवा गाड़ी समेत तीन लोगों को पकड़ा था। उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से चार किलो 800 ग्राम अफीम बरामद की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करनाल के गांव मोदीपुर निवासी संदीप, राजेंद्र और प्रदीप के रूप में हुई थी। शुक्रवार को एडीजे सुनीता ग्रोवर ने राजेंद्र और प्रदीप को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं संदीप को बरी कर दिया है।
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