फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Sonipat: Life imprisonment to stepfather convicted of raping a teenager

Sonipat: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास, 60 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 16 Nov 2022 10:42 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 16 Nov 2022 10:42 PM IST
सार

किशोरी ने 5 अप्रैल 2021 को मोहाना थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। मोहाना थाना पुलिस को एक 15 वर्षीय किशोरी ने 5 अप्रैल 2021 को शिकायत दी थी।

विज्ञापन
Sonipat: Life imprisonment to stepfather convicted of raping a teenager
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोप साबित होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।  

विज्ञापन


मोहाना थाना पुलिस को एक 15 वर्षीय किशोरी ने 5 अप्रैल 2021 को शिकायत दी थी कि उनकी मां ने मोहाना थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति के साथ दूसरा विवाह कर रखा है। उसके सौतेले पिता ने उनकी मां के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया था। किशोरी ने बताया था कि उसके पिता ने उसे एक फार्म में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया था।
विज्ञापन


विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। आरोपी पहले भी अभद्रता कर चुका है। किशोरी की शिकायत पर मोहाना थाना पुलिस ने दुष्कर्म, 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया था। बुधवार को मामले में अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने के मामले में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed