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Sonipat: चार साल की भतीजी संग अश्लीलता करने के दोषी को उम्रकैद, बच्ची ने मां को बताई थी ये बात

Sat, 29 Apr 2023 11:44 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 29 Apr 2023 11:44 PM IST
सार

मुरथल थाना क्षेत्र के गांव में दोषी के खिलाफ 26 फरवरी, 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों भाई एक ही घर में ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर अलग-अलग रहते थे। बच्ची ने मां को अवगत कराया था। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।

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Sonipat: Life imprisonment to convict of  obscenity with four-year-old niece
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने चार साल की बच्ची संग अश्लीलता करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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महिला ने 26 फरवरी, 2022 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि वह घर में पहली मंजिल पर रहती है। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर उनके सास-ससुर देवर संग रहते हैं। महिला ने बताया था कि उनकी चार साल की बेटी ने उन्हें बताया कि चाचा ने उनके साथ गलत हरकत की है। बेटी ने उसे मामले से अवगत कराया तो उन्होंने सास-ससुर को इसकी जानकारी दी थी।
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इस पर उनके सास-ससुर ने झगड़ा कर उन्हें ही घर से निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामले में महिला के देवर के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुरथल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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