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हत्या करने वाले सगे भाइयों को उम्रकैद
ब्यूरो/ अमर उजाला, सोनीपत
Updated Wed, 18 Jan 2017 12:07 AM IST
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गांव मुकीमपुर के दो भाइयों को हत्या का दोषी मानते हुए मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक-एक साल ही अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
2013 का है मामला
गांव मुकीमपुर निवासी मुकेश ने थाना राई पुलिस को शिकायत दी थी कि आठ सितंबर 2013 को वह अपने भाई मनोज के साथ खेत से लौट रहा था। गांव में पहुंचने पर पहले से ताक में खड़े राजू उर्फ राजकुमार व कुलदीप उर्फ काला ने उन दोनों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते राजू ने रिवाल्वर निकालकर मनोज पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कुलदीप ने उस पर हमला कर दिया। उसके शोर मचाने पर दोनों वहां से फरार हो गए। मुकेश ने घायल भाई को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मुकेश के अनुसार आरोपी राजू शराब का अवैध धंधा करता था और मनोज ने कई बार उसे यह धंधा करने से रोका था। इसलिए राजू उसके साथ रंजिश रखने लगा था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में राजू उर्फ राजकुमार व कुलदीप उर्फ काला के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से रिवाल्वर व छह जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया व उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
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2013 का है मामला
गांव मुकीमपुर निवासी मुकेश ने थाना राई पुलिस को शिकायत दी थी कि आठ सितंबर 2013 को वह अपने भाई मनोज के साथ खेत से लौट रहा था। गांव में पहुंचने पर पहले से ताक में खड़े राजू उर्फ राजकुमार व कुलदीप उर्फ काला ने उन दोनों पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते राजू ने रिवाल्वर निकालकर मनोज पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कुलदीप ने उस पर हमला कर दिया। उसके शोर मचाने पर दोनों वहां से फरार हो गए। मुकेश ने घायल भाई को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मुकेश के अनुसार आरोपी राजू शराब का अवैध धंधा करता था और मनोज ने कई बार उसे यह धंधा करने से रोका था। इसलिए राजू उसके साथ रंजिश रखने लगा था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में राजू उर्फ राजकुमार व कुलदीप उर्फ काला के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से रिवाल्वर व छह जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया व उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
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