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मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
Updated Fri, 17 Feb 2017 11:51 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मोबाइल फोन छीनने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोप सिद्ध होने पर दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
मामले को लेकर गन्नौर निवासी गोविंद ने 21 सितंबर, 2016 को गन्नौर रेलवे पुलिस चौकी में शिकायत दी थी कि एक युवक ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया। गोविंद ने पुलिस को बताया कि वह घटना के दिन गन्नौर रेलवे स्टेशन पर गया था। इसी दौरान एक युवक आया और उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया था। उसने युवक का पीछा किया था, लेकिन वह भागने में सफल हो गया था। इस पर उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया। गन्नौर रेलवे चौकी पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी गन्नौर के कुम्हार मोहल्ला निवासी सोनू था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सोनू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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मामले को लेकर गन्नौर निवासी गोविंद ने 21 सितंबर, 2016 को गन्नौर रेलवे पुलिस चौकी में शिकायत दी थी कि एक युवक ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया। गोविंद ने पुलिस को बताया कि वह घटना के दिन गन्नौर रेलवे स्टेशन पर गया था। इसी दौरान एक युवक आया और उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया था। उसने युवक का पीछा किया था, लेकिन वह भागने में सफल हो गया था। इस पर उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया। गन्नौर रेलवे चौकी पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपी गन्नौर के कुम्हार मोहल्ला निवासी सोनू था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सोनू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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