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हत्यारे संदीप को उम्रकैद की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 29 Nov 2015 12:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत Updated Sun, 29 Nov 2015 12:24 AM IST
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तीन साल पहले के सिसाना गांव के लक्ष्मी हत्याकांड मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया की अदालत ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
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26 जुलाई 2012 को गोवर्धन निवासी सिसाना ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी भाभी लक्ष्मी (45) पत्नी बलबीर खेतों में पशु चारा लेने गई थी। रास्ते में ही लक्ष्मी पर किसी ने ईंट से हमला कर दिया। इस हमले में लक्ष्मी के सिर में चोट लगी थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायल अवस्था में उसे पीजीआई ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। शिकायत  पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में दो दिन बाद ही पुलिस ने सिसाना निवासी संदीप को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में संदीप ने अपने दो साथियों के साथ लक्ष्मी पर हमला करना कबूल किया था। पुलिस ने संदीप के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल बरामद किए थे। इस मामले में आरोपी संदीप को अदालत ने दोषी करार दिया, वहीं दो अन्य आरोपियों को बरी घोषित कर दिया। संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में पुलिस ने हमलावरों का सुराग देने पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। वहीं सिसाना की पंचायत ने भी एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।
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शक था सोनू की मदद करती है लक्ष्मी
इस मामले में प्रारंभिक पूछताछ में संदीप ने बताया था कि वर्ष 2010 में उस पर सोनू उर्फ रावण निवासी सिसाना ने हमला किया था। सोनू ने गांव रोहणा के पास उस पर गोली चलाई थी। हमले में वह बाल-बाल बच गया था। संदीप ने बताया कि उसे शक था कि लक्ष्मी सोनू की मदद करती है और हमले वाले दिन भी लक्ष्मी ने ही सोनू को सूचना दी होगी कि वह ससुराल जा रहा है।
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