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Sonipat: मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को 12 साल की कैद, 2 किलो 725 ग्राम चरस सहित पकड़ा था
Thu, 24 Nov 2022 02:21 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Thu, 24 Nov 2022 02:21 AM IST
सार
एसटीएफ ने 22 अगस्त 2018 को खरखौदा क्षेत्र से 2 किलो 725 ग्राम चरस सहित पकड़ा था। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। आरोपी की पहचान पलवल के गांव धतीर निवासी अनंकपाल के रूप में हुई थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 12 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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एसटीएफ सोनीपत में नियुक्त तत्कालीन एसआई नरेश कुमार ने 17 अप्रैल, 2018 को थाना खरखौदा पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्हें सूचना मिली कि दिल्ली बाईपास पर एक युवक मादक पदार्थ लिये हुए है। इस पर टीम ने मौके पर पर पहुंचकर एक युवक को काबू किया था।
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ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आने के बाद उसकी तलाशी ली गई थी। उसके पास से 2 किलो 725 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी ने अपनी पहचान पलवल के गांव धतीर निवासी अनंकपाल के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे अजय पाराशर की अदालत ने आरोपी अनंकपाल को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 12 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।