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दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयों को 20-20 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Sat, 06 Feb 2016 11:54 PM IST
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शहर के नजदीक एक गांव की 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी करार दिए गए दो सगे भाइयों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने 20-20 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामले में नामजद तीसरा आरोपी नाबालिग था, जिसके खिलाफ फिलहाल जुवेनाइल कोर्ट में केस चल रहा है।
पुलिस रिकार्ड के मुताबिक 11 वर्षीय बच्ची के परिजनों ने 2014 में शिकायत दी थी कि परिवार के सदस्य खेत में गए थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अमित उनके घर में घुस गया। उसके साथ उसका छोटा भाई संदीप और उनका एक साथी भी था। अमित ने दोनों के सहयोग से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान उसके परिजन घर पर आ गए थे। जिसके बाद आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए थे। बाद में उसने अपनी मां और मौसी को आपबीती बताई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को काबू कर लिया था। मामले में तीसरा आरोपी नाबालिग मिला, जिसके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में केस चल रहा है। शनिवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने संदीप और अमित को दोषी करार दिया।
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पुलिस रिकार्ड के मुताबिक 11 वर्षीय बच्ची के परिजनों ने 2014 में शिकायत दी थी कि परिवार के सदस्य खेत में गए थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अमित उनके घर में घुस गया। उसके साथ उसका छोटा भाई संदीप और उनका एक साथी भी था। अमित ने दोनों के सहयोग से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान उसके परिजन घर पर आ गए थे। जिसके बाद आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए थे। बाद में उसने अपनी मां और मौसी को आपबीती बताई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को काबू कर लिया था। मामले में तीसरा आरोपी नाबालिग मिला, जिसके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में केस चल रहा है। शनिवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने संदीप और अमित को दोषी करार दिया।
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