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बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 10 साल कैद
Updated Fri, 22 Dec 2017 01:25 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो,
सोनीपत।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्मा न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद जा सजा भुगतनी होगी।
गोहाना के एक गांव की रहने वाली युवती ने अगस्त 2016 में शिकायत दी थी कि वह 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर घर पर ही रहती थी। 7 अगस्त 2016 को उसकी मां मायके गई थी। घर पर वह, छोटा भाई और पिता थे। पीड़िता के अनुसार देर रात को उसका भाई घर के बाहर सो रहा था और पिता सोने के बहाने से उसके कमरे में आ गया। उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर धमकी भी दी थी। उसने बताया था कि 9 अगस्त को उसकी मां घर आई तो उसने जानकरी दी। इसके बाद पुलिस की महिला हेल्प लाइन पर फोन कर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर उसका मेडिकल कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा दिए थे। वीरवार को मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया। उसे उसे दस साल कैद 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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सोनीपत।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्मा न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद जा सजा भुगतनी होगी।
गोहाना के एक गांव की रहने वाली युवती ने अगस्त 2016 में शिकायत दी थी कि वह 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर घर पर ही रहती थी। 7 अगस्त 2016 को उसकी मां मायके गई थी। घर पर वह, छोटा भाई और पिता थे। पीड़िता के अनुसार देर रात को उसका भाई घर के बाहर सो रहा था और पिता सोने के बहाने से उसके कमरे में आ गया। उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर धमकी भी दी थी। उसने बताया था कि 9 अगस्त को उसकी मां घर आई तो उसने जानकरी दी। इसके बाद पुलिस की महिला हेल्प लाइन पर फोन कर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर उसका मेडिकल कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा दिए थे। वीरवार को मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया। उसे उसे दस साल कैद 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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