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Sonipat: किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद, 80 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 17 Sep 2022 08:56 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 17 Sep 2022 08:56 PM IST
सार

अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश हैं। खरखौदा थाना में मई 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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20 years imprisonment for raping a teenager in Sonipat of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 21 माह अतिरिक्त कैद कर सजा भुगतनी होगी। 

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खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 11 मई, 2021 को पुलिस को बताया था कि वह 10 मई, 2021 की रात को परिवार सहित घर के अंदर सो रहा था। देर रात वह लघुशंका के लिए उठा तो देखा कि उसकी 17 वर्षीय बेटी गायब मिली। अपने स्तर पर उसकी तलाश की तो पता चला था कि उसकी बेटी को गांव का संजय व उसके तीन अन्य साथी अपहरण कर ले गए।
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बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। उसका मेडिकल कराने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। संजय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था।  खरखौदा थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 
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यह भी पढ़ें : फतेहाबाद: प्रतिबंधित गोलियां रखने के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, दो अभियुक्तों को सात साल की कैद

मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी संजय को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 84 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। 

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