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छह साल की मासूम को दुष्कर्म करने के लिए उठाकर ले जाने व मारपीट करने के दोषी को तीन साल कैद

Sat, 12 Jan 2019 12:28 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Jan 2019 12:28 AM IST
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छह साल की मासूम को दुष्कर्म करने के लिए उठाकर ले जाने व मारपीट करने के दोषी को तीन साल कैद
मासूम से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को तीन साल कैद
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अमर उजाला ब्यूरो,
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने छह साल की बच्ची को उठाकर दुष्कर्म करने के लिए सुनसान स्थान पर ले जाने व मारपीट के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी कुंडली थाना क्षेत्र स्थित ईंट भट्ठे के पास से बच्ची को उठाकर ले गया था। इसी बीच उसके माता-पिता को पता लगने व उनके आरोपी के पास पहुंचने पर वह फरार हो गया था। दोषी को अदालत ने तीन साल कैद व ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विदित रहे कि कुंडली थाना के ईंट भट्ठे पर रहने वाले व्यक्ति ने 25 जनवरी, 2018 को पुलिस को बताया था कि सुबह उसकी बेटी बच्चों के साथ भट्ठे के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान क्षेत्र में एक अन्य भट्ठे पर रहने वाला मूलरूप से बिहार के शेखपुरा के गांव किशनपुर निवासी टुनटुन बच्ची को उठाकर ले गया था। वह बच्ची को दुष्कर्म करने के लिए सुनसान स्थान पर ले गया था। व्यक्ति ने बताया था कि जब वह अपनी पत्नी के साथ वापस लौट रहा था तो अन्य बच्चों ने उसे इसके बारे में जानकारी दी थी। जिस पर वह तुरंत अपनी बच्ची को तलाश करने के लिए युवक के पीछे गया था। उन्होंने युवक को उसकी बच्ची के साथ देखा था। वहां से वह फरार हो गया था। उन्होंने देखा था कि बच्ची के सिर से खून बह रहा था। उसकी बच्ची ने बताया था कि युवक ने उसे चोट मारी है। बच्ची को नरेला के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने बच्ची के पिता के बयान पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर किया था। आरोपी को 26 जनवरी, 2018 को तत्कालीन बारोटा चौकी प्रभारी रामतीर्थ ने काबू कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एएसजे डा.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने टुनटुन को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे भादसं की धारा 363 में तीन साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, 323 में एक साल कैद व 500 रुपये जुर्माना तथा 8 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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