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दहेज हत्या में पति, सास समेत तीन दोषी
Updated Thu, 24 May 2018 01:09 AM IST
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दहेज हत्या में पति, सास समेत तीन दोषी, सजा 25 को
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। महलाना गांव में जहर देकर विवाहिता की हत्या के मामले में बुधवार को पति, सास व मामा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दोषी करार दिया है। 25 मई को दोषियों को सजा सुनाई जायेगी।
गांव मोहाना निवासी बलबीर ने 12 अगस्त 2015 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसने अपनी बेटी पूनम की शादी 5 दिसंबर 2014 को गांव महलाना निवासी दीपक के साथ की थी। आरोप लगाया था शादी के बाद से दीपक व उसके परिजनों ने दहेज की मांग शुरू कर दी और उसकी बेटी पूनम को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर तंग करने लगे। बलबीर ने बताया था कि उसने एक लाख रुपये की राशि लाकर भी पूनम के ससुराल वालों दी थी। इसके बाद कार की मांग को लेकर उसकी बेटी को परेशान किया जाने लगा। इसी के चलते उसकी बेटी को जहर खिलाकर उसकी हत्या की थी। बलबीर के बयान पर पुलिस ने पति दीपक, सास बिमला व मामा शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसके बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। इसमें बुधवार को सुनवाई करते हुए एएसजे डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया, जिन्हें 25 मई को सजा सुनाई जायेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। महलाना गांव में जहर देकर विवाहिता की हत्या के मामले में बुधवार को पति, सास व मामा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दोषी करार दिया है। 25 मई को दोषियों को सजा सुनाई जायेगी।
गांव मोहाना निवासी बलबीर ने 12 अगस्त 2015 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसने अपनी बेटी पूनम की शादी 5 दिसंबर 2014 को गांव महलाना निवासी दीपक के साथ की थी। आरोप लगाया था शादी के बाद से दीपक व उसके परिजनों ने दहेज की मांग शुरू कर दी और उसकी बेटी पूनम को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर तंग करने लगे। बलबीर ने बताया था कि उसने एक लाख रुपये की राशि लाकर भी पूनम के ससुराल वालों दी थी। इसके बाद कार की मांग को लेकर उसकी बेटी को परेशान किया जाने लगा। इसी के चलते उसकी बेटी को जहर खिलाकर उसकी हत्या की थी। बलबीर के बयान पर पुलिस ने पति दीपक, सास बिमला व मामा शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसके बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। इसमें बुधवार को सुनवाई करते हुए एएसजे डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया, जिन्हें 25 मई को सजा सुनाई जायेगी।
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