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Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   10 years imprisonment for the man who shot his wife in Sonipat

Sonipat: पत्नी को गोली मारने के दोषी को दस साल कैद, 2018 में मारी थी गोली

Wed, 04 Jan 2023 07:11 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 04 Jan 2023 07:11 PM IST
सार

गांव बिधलान में दोषी ने जनवरी 2018 को पत्नी को गोली मारी थी। पड़ोसी ने मुकदमा दर्ज कराया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

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10 years imprisonment for the man who shot his wife in Sonipat
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत गांव बिधलान में पत्नी को गोली मारकर घायल करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दस साल कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 13 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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गांव बिधलान निवासी किसान रामकुमार ने 30 जनवरी, 2018 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उन्हें गांव में जानकारी मिली है कि 29 जनवरी, 2018 को गांव के गुलशन ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। उन्हें जानकारी मिली थी कि गुलशन ने घरेलू झगड़े में वारदात को अंजाम दिया है।

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उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पत्नी संगीता को गोली मारी थी। संगीता को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि संगीता का पति सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है।

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ऐसे में उसने लाइसेंसी हथियार लिया हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने बंदूक को बरामद कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।


 

मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी गुलशन को दोषी करार दिया। दोषी को अदालत ने हत्या की कोशिश के मामले में दस साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम में छह माह कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

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