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परिजनों को नींद की गोलियां खिला ननद के साथ दुष्कर्म कराने वाली महिला और दोषी युवक को कैद

Sat, 27 Jul 2019 02:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jul 2019 02:03 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने गन्नौर थाना क्षेत्र में नाबालिग संग दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक व पीड़ित की भाभी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी युवक को 10 वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना और भाभी को पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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उल्लेखनीय है कि गन्नौर थाने के गांव की रहने वाली एक महिला ने 15 मई, 2018 को गन्नौर पुलिस को बताया था कि उसके चाचा ससुर के कैंसर पीड़ित व चाची सास के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के चलते उनकी तीन बेटियां उसके साथ रह रही हैं। जिनमें से बड़ी ननद की शादी कर चुके हैं। महिला का आरोप था कि उसकी जेठानी ममता का चाल-चलन सही नहीं है। उसकी जेठानी परिवार के सभी सदस्यों को नींद की गोलियां दे कर सुला देती थी। जनवरी 2018 में उसकी जेठानी ने मूलरूप से गांव सेवली फिलहाल उनके गांव में रह रहे राजेश व एक अन्य लड़के को घर बुलाया था। जिन्होंने जबरदस्ती उसकी 17 वर्षीय ननद से दुष्कर्म किया। इसके बाद राजेश व दूसरा लड़का उसकी जेठानी की मदद से उसकी ननद के साथ दुष्कर्म करते रहे। महिला ने बताया था कि राजेश व दूसरे लड़के ने उसकी ननद को गांव के ही एक युवक के घर ले जाकर वहां भी दुष्कर्म किया था। महिला का आरोप था कि उसकी जेठानी के साथ मिलकर राजेश व एक अन्य लड़के ने उसकी ननद की अश्लील वीडियो भी बना रखी थी।
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सास ने नहीं पीया था दूध, तब हुआ मामले का खुलासा
परिवार को नाबालिग के साथ हो रही दरिंदगी का 11 अप्रैल, 2018 की रात को पता चला था। महिला ने बताया था कि 11 अप्रैल, 2018 को उसकी जेठानी ने सभी के दूध में नींद की गोलियां डाल दी थीं, लेकिन उस दिन महिला की सास ने दूध नहीं पीया था। इसके बाद हर बार की तरह जेठानी ने राजेश व दूसरे लड़के को घर बुला लिया था। राजेश व दीपक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। सास को जब आवाज आई थी तो उसने बाकी सभी घरवालों को जगा दिया था। घर वालों के जागते ही राजेश व दूसरा लड़का मौके से भाग खड़े हुए थे। इसके बाद नाबालिग ने सभी घरवालों को उसके साथ जनवरी 2018 से हो रही दरिंदगी के बारे में अवगत करवाया। इस पर उसका जेठ अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आया था और राजेश व अन्य लड़के के पास गया तो उन्होंने जेठ को और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जिससे परिवार डर गया था।
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वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी
आरोप था कि 11 मई को राजेश व दूसरा लड़का दोबारा उनके घर आए थे और उसकी ननद को साथ चलने की धमकी दी थी। साथ न चलने की सूरत में वीडियो वायरल करने को कहा था। जिसके चलते उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया। बाद में दूसरे आरोपी को पकड़ा तो वह नाबालिग मिला था। जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं पुलिस ने मामले में पीड़ित की भाभी ममता को भी गिरफ्तार कर लिया।

इन धाराओं में सुनाई सजा
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने राजेश व ममता को दोषी करार देते हुए 6 पोक्सो एक्ट में राजेश को 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं ममता को 18 पोक्सो एक्ट में ममता को पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना और 506 में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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