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नाबालिग को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने नाबालिग को बहकाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10000 रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
गोहाना थाना में 5 अगस्त, 2018 को एक महिला ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी रात को अचानक लापता हो गई है। उसने बताया था कि उसका पति गाड़ी लेकर बाहर गया था। जब वह सुबह 3 अगस्त, 2018 को सुबह सोकर उठी तो उसकी बेटी लापता थी। पुलिस ने अज्ञात पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में लड़की की मां ने गांव के ही मंगल उर्फ सोनू पर उसकी बेटी को बहकाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की को पानीपत के इसराना के पास स्थित एक गांव से बरामद किया था। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराने के साथ ही उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। जिस पर उसने मंगल पर दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने भादसं की धारा 363, 366, 376 व 4 पॉक्सो एक्ट जोड़ा था। बाद में पुलिस ने मामले में आरोपी मंगल उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने आरोपी मंगल उर्फ सोनू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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गोहाना थाना में 5 अगस्त, 2018 को एक महिला ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी रात को अचानक लापता हो गई है। उसने बताया था कि उसका पति गाड़ी लेकर बाहर गया था। जब वह सुबह 3 अगस्त, 2018 को सुबह सोकर उठी तो उसकी बेटी लापता थी। पुलिस ने अज्ञात पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में लड़की की मां ने गांव के ही मंगल उर्फ सोनू पर उसकी बेटी को बहकाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की को पानीपत के इसराना के पास स्थित एक गांव से बरामद किया था। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराने के साथ ही उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। जिस पर उसने मंगल पर दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने भादसं की धारा 363, 366, 376 व 4 पॉक्सो एक्ट जोड़ा था। बाद में पुलिस ने मामले में आरोपी मंगल उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया था।
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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने आरोपी मंगल उर्फ सोनू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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