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Sonipat News: निजामपुर खुर्द व सोहटी में अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर
Sat, 13 Dec 2025 02:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 13 Dec 2025 02:28 AM IST
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फोटो 38: सोनीपत के निजामपुर खर्द में अवैध कॉलोनी में बनाए गए कच्चे रास्ते को उखाड़ता बुलडोजर। स
खरखौदा। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) की ओर से शुक्रवार को गांव निजामपुर खुर्द व सोहटी की राजस्व संपदा में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। डीटीपी नीलम शर्मा ने बताया कि गांव निजामपुर खुर्द में 8 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालोनी के कच्चे रास्तों को ध्वस्त किया गया।
गांव सोहटी में 7 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी के कच्चे रास्तों व दो डीपीसी गिराई गई। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट नगर निगम के कार्यकारी अभियंता अजय निराला की देखरेख में की गई। एसएमडीए की डीटीपी नीलम शर्मा ने अपील करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें।
ऐसी कॉलोनियों में सरकार की तरफ से कोई भी मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, सीवरेज या बिजली प्रदान नहीं की जाती।प्लॉट खरीदने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कॉलोनी नियमानुसार स्वीकृत है अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण करने से पूर्व एसएमडीए के सीईओ से अनुमति लेना अनिवार्य है अन्यथा एसएमडीए की ओर से अवैध काॅलोनी निर्माण को किसी भी समय नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।
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गांव सोहटी में 7 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी के कच्चे रास्तों व दो डीपीसी गिराई गई। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट नगर निगम के कार्यकारी अभियंता अजय निराला की देखरेख में की गई। एसएमडीए की डीटीपी नीलम शर्मा ने अपील करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें।
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ऐसी कॉलोनियों में सरकार की तरफ से कोई भी मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, सीवरेज या बिजली प्रदान नहीं की जाती।प्लॉट खरीदने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कॉलोनी नियमानुसार स्वीकृत है अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण करने से पूर्व एसएमडीए के सीईओ से अनुमति लेना अनिवार्य है अन्यथा एसएमडीए की ओर से अवैध काॅलोनी निर्माण को किसी भी समय नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।
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