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Sonipat News: नाबालिग से भाई के दोस्त ने किया था दुष्कर्म, अब भुगतेगा 20 साल की सजा

Tue, 20 Aug 2024 09:35 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Updated Tue, 20 Aug 2024 09:35 PM IST
सार

अदालत ने संदीप को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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Brother's friend had raped a minor, now he will have to face 20 years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी युवक किशोरी के भाई का दोस्त था।

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कुंडली थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने 14 अप्रैल, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 13 अप्रैल को घर से गई थी। उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। अपने स्तर पर तलाश करने के बाद ही कहीं पता नहीं लगा। पुलिस ने मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 अप्रैल को लड़की को बरामद कर लिया था। किशोरी ने पुलिस को बताया था कि राई थाना क्षेत्र के गांव स्थित कॉलोनी में रहने वाला संदीप उसे बहकाकर ले गया था। किशोरी ने पुलिस को बताया था कि संदीप उनके भाई का दोस्त था। इसके चलते उनकी जान पहचान हो गई थी।
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संदीप उसे 15-16 मार्च, 2023 को कुंडली स्थित एक फ्लैट में ले गया था। जहां पर उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया था। बाद में वह घर आ गई थी। आरोपी उसे 5 अप्रैल, 2023 को भी फ्लैट पर ले गया था। वहां उससे फिर से दुष्कर्म किया था।


पुलिस ने किशोरी को साथ ले जाकर घटनास्थल की निशानदेही की थी। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो की धारा जोड़ दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी संदीप को 8 मई, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।

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