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Sonipat News: कुल्हाड़ी से वार कर की थी भाई की हत्या, अब भुगतेगा उम्रकैद
Mon, 29 Jul 2024 10:24 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Mon, 29 Jul 2024 10:24 PM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने गांव कथूरा में जमीन को लेकर विवाद में भाई की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने भाई के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
गांव कथूरा निवासी संतोष ने 12 दिसंबर, 2021 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके पति कुलदीप का अपने भाईयों के परिवार से दो एकड़ जमीन को लेकर विवाद था। इसी विवाद में उनके देवर जगबीर और अन्य उनके घर घुस आए थे। संतोष ने बताया था कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इसी बीच उनका पति कुलदीप उन्हें छुड़ाने लगा तो जगबीर ने कुल्हाड़ी से सीधा उनके सिर पर वार कर दिया था। इसके बाद कुलदीप को बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने संतोष के बयान पर मामले में जगबीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार की टीम ने आरोपी जगबीर को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। मामले में अन्य की गिरफ्तारी भी हुई थी।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह ने जगबीर को दोषी करार दिया गया है। दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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गांव कथूरा निवासी संतोष ने 12 दिसंबर, 2021 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके पति कुलदीप का अपने भाईयों के परिवार से दो एकड़ जमीन को लेकर विवाद था। इसी विवाद में उनके देवर जगबीर और अन्य उनके घर घुस आए थे। संतोष ने बताया था कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इसी बीच उनका पति कुलदीप उन्हें छुड़ाने लगा तो जगबीर ने कुल्हाड़ी से सीधा उनके सिर पर वार कर दिया था। इसके बाद कुलदीप को बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी।
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पुलिस ने संतोष के बयान पर मामले में जगबीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार की टीम ने आरोपी जगबीर को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। मामले में अन्य की गिरफ्तारी भी हुई थी।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह ने जगबीर को दोषी करार दिया गया है। दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।