{"_id":"67ba2cb56e3bddbba109951a","slug":"bar-elections-you-will-have-to-bring-two-identity-cards-for-voting-sonipat-news-c-197-1-snp1001-132696-2025-02-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"बार चुनाव : मतदान के लिए दो पहचान पत्र लेकर आने होंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बार चुनाव : मतदान के लिए दो पहचान पत्र लेकर आने होंगे
Sun, 23 Feb 2025 01:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sun, 23 Feb 2025 01:29 AM IST
विज्ञापन
सोनीपत। बार एसोसिएशन चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सोनीपत बार एसोसिएशन में इस बार प्रधान पद के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में होने से मुकाबला तिकोना हो गया है। चुनाव के दौरान मतदान स्थल पर किसी को भी मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को दो पहचान पत्र पास रखने होंगे।
सोनीपत बार एसोसिएशन का चुनाव 28 फरवरी को होगा। मतदान सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक किया जाएगा। उसके बाद मतगणना होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ चुनाव अधिकारी अनूप दहिया ने मतदान को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार सभी अधिवक्ताओं को अपने पास बार काउंसिल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जारी पहचान पत्र व आधार कार्ड रखना होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। बोगस या फर्जी मतदान का प्रयास करने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं कोई भी मतदान स्थल पर मोबाइल या कैमरा नहीं ले जा सकेगा। साथ ही पेन, पेंसिल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाने पर रोक लगाई है। ज्वलनशील पदार्थ व हथियार नहीं लेकर नहीं जा सकते। चुनाव सीसीटीवी की निगरानी में होगा।
विज्ञापन
सोनीपत बार एसोसिएशन का चुनाव 28 फरवरी को होगा। मतदान सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक किया जाएगा। उसके बाद मतगणना होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ चुनाव अधिकारी अनूप दहिया ने मतदान को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार सभी अधिवक्ताओं को अपने पास बार काउंसिल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जारी पहचान पत्र व आधार कार्ड रखना होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। बोगस या फर्जी मतदान का प्रयास करने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं कोई भी मतदान स्थल पर मोबाइल या कैमरा नहीं ले जा सकेगा। साथ ही पेन, पेंसिल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाने पर रोक लगाई है। ज्वलनशील पदार्थ व हथियार नहीं लेकर नहीं जा सकते। चुनाव सीसीटीवी की निगरानी में होगा।
विज्ञापन