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Sonipat News: गेहूं के अवशेष जलाने पर लगाई रोक
Fri, 26 Apr 2024 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 26 Apr 2024 11:51 PM IST
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सोनीपत। जिलाधीश डॉ. मनोज कुमार ने जिले में धारा 144 के तहत गेहूं की फसल के अवशेष जलाने पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 20 जून तक लागू रहेगा। जिलाधीश ने इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। जिलाधीश ने बताया कि गेहूं की कटाई के बाद अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इससे पशुओं के चारे के कमी के साथ तापमान बढ़ने की आशंका रहती है। कहा कि किसानों को फसलों के अवशेषों का प्रबंधन करना चाहिए।
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