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Sonipat News: 1.27 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Thu, 25 Sep 2025 11:14 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 25 Sep 2025 11:14 PM IST
सार

सोनीपत में 1.27 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में आरोपी अमित ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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Anticipatory bail plea

विस्तार

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सोनीपत। 1.27 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में नामजद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी मगर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
सेक्टर-27 थाना में ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, बहालगढ़ रोड के सीईओ और कार्यकारी निदेशक जितेंद्र लाकड़ा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जगमोहन ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मारुति सुजुकी के पास कारों की बिक्री और मरम्मत का काम करने वाली मारुति सुजुकी की अधिकृत डीलरशिप है।
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सोनीपत और दिल्ली में कंपनी की कई शाखाएं हैं। कंपनी में खातों में प्रविष्टियों के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर विशेष कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2024-25 में खातों की ऑडिट के दौरान कई संदिग्ध अनियमितताएं पाई गईं।
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इसके बाद गहन ऑडिट करवाया गया तो मिला कि कर्मचारी अमित, आशीष व अन्य ने समय-समय पर नामित व्यक्तियों से ली गई नकद राशि जमा नहीं की थी। कुल 1 करोड़ 27 लाख 45 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं।

गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्य आरोपी गांव जौली निवासी अमित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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