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कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गोद लें बच्चा : उपायुक्त
Wed, 09 Jul 2025 01:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 09 Jul 2025 01:25 AM IST
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सोनीपत। उपायुक्त सुशील सारवान ने आम नागरिकों विशेषकर नि:संतान दंपतियों से अपील की कि वह किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए केवल वैधानिक प्रक्रिया का ही पालन करें। दत्तक ग्रहण एक संवेदनशील, सामाजिक और कानूनी प्रक्रिया है, जिसे पूरी पारदर्शिता और बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित किया जाता है।
उपायुक्त ने कहा कि यदि यह प्रक्रिया निजी एजेंट या बिचौलिए के माध्यम से अवैध रूप से की जाती है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाता है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) की वेबसाइट www.cara.nic.in पर पंजीकरण से शुरू होती है।
इसके बाद एक विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) की ओर से इच्छुक दंपत्तियों की होम स्टडी रिपोर्ट (एचएसआर) तैयार की जाती है। उनकी मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। इसके बाद पात्र दंपती को उपयुक्त बच्चे से मिलान कर जिला न्यायाधीश के आदेश से दत्तक ग्रहण पूरा किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कानूनी और गोपनीय होती है।
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उपायुक्त ने कहा कि जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से जरूरतमंद दंपतियों को दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक दंपती जानकारी के अभाव या झूठे वादों के कारण ठगी या अवैध प्रक्रिया का शिकार न हों।
उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को खरीदने या बेचने की कोशिश करना दंडनीय अपराध है। दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 एवं किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बच्चे की खरीद-फरोख्त करता है तो उसे तीन से पांच साल तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी नागरिक केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों और सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया अपनाएं। उपायुक्त ने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रियाएं, दस्तावेजी सहायता, परामर्श एवं पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है।
किसी भी जानकारी, सहायता या परामर्श के लिए नागरिक जिला बाल संरक्षण इकाई, कक्ष संख्या 304, लघु सचिवालय, सोनीपत, पोर्टल www.cara.nic.in, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क कर सकते हैं।
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उपायुक्त ने कहा कि यदि यह प्रक्रिया निजी एजेंट या बिचौलिए के माध्यम से अवैध रूप से की जाती है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाता है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) की वेबसाइट www.cara.nic.in पर पंजीकरण से शुरू होती है।
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इसके बाद एक विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) की ओर से इच्छुक दंपत्तियों की होम स्टडी रिपोर्ट (एचएसआर) तैयार की जाती है। उनकी मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। इसके बाद पात्र दंपती को उपयुक्त बच्चे से मिलान कर जिला न्यायाधीश के आदेश से दत्तक ग्रहण पूरा किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कानूनी और गोपनीय होती है।
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उपायुक्त ने कहा कि जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से जरूरतमंद दंपतियों को दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक दंपती जानकारी के अभाव या झूठे वादों के कारण ठगी या अवैध प्रक्रिया का शिकार न हों।
उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को खरीदने या बेचने की कोशिश करना दंडनीय अपराध है। दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 एवं किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बच्चे की खरीद-फरोख्त करता है तो उसे तीन से पांच साल तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी नागरिक केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों और सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया अपनाएं। उपायुक्त ने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रियाएं, दस्तावेजी सहायता, परामर्श एवं पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है।
किसी भी जानकारी, सहायता या परामर्श के लिए नागरिक जिला बाल संरक्षण इकाई, कक्ष संख्या 304, लघु सचिवालय, सोनीपत, पोर्टल www.cara.nic.in, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क कर सकते हैं।