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बगैर पंजीकृत बाल गृहों पर होगी नियमानुसार कार्यवाही : डॉ. मनोज कुमार
Thu, 02 May 2024 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 02 May 2024 11:51 PM IST
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सोनीपत। उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41(1) के तहत 18 वर्ष तक के बाल गृहों व संस्था का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। बगैर पंजीकृत बाल गृहों व संस्थाओं पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि बिना पंजीकरण चल रही संस्था की सूचना देने व पंजीकरण करवाने के लिए लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 304 स्थित बाल संरक्षण अधिकारी से संपर्क करें।
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