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Sonipat News: छह माह बाद लूट के आरोपी को जमानत

Sun, 12 Jul 2026 02:27 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jul 2026 02:27 AM IST
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Accused in robbery case granted bail after six months
सोनीपत। गन्नौर में दर्ज लूट के एक मामले में करीब छह माह से न्यायिक हिरासत में बंद 19 वर्षीय आरोपी अमित को जिला एवं सत्र न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा, इसलिए आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं होगा।
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मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह की अदालत में हुई। नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए।
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बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी 20 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। पुलिस चालान अदालत में पेश किया जा चुका है और मुकदमा अभियोजन साक्ष्य के चरण में है। साथ ही इसी मामले के दो सह-आरोपियों को पहले ही नियमित जमानत मिल चुकी है।
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राज्य पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी गंभीर अपराध में गिरफ्तार हुआ है और उसके खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज हैं। अभियोजन ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नियमित जमानत मंजूर कर ली।
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