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Sonipat News: बिना वैध अनुमति रेत खनन के आरोपी को मिली जमानत
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सोनीपत। बिना वैध अनुमति रेत खनन से जुड़े मामले में आरोपी वजीर उर्फ सोनू को अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपी पर गांव रेवली की जमीन से बिना वैध अनुमति रेत जैसे गौण खनिज के कथित परिवहन का आरोप है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह की अदालत ने नियमित जमानत दी। अदालत ने एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती के आधार पर रिहाई के आदेश दिए।
मामले में थाना मुरथल में खनन अधिकारी की शिकायत पर 5 सितंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोपी की ओर से बताया गया कि वह 13 अप्रैल को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अदालत में पेश नहीं हो सका था। इसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। राज्य की ओर से जमानत का विरोध किया गया।
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अदालत ने आरोपी के बाद में स्वयं समर्पण करने और पहले से जमानत पर होने समेत अन्य परिस्थितियों को देखते हुए उसे एक अवसर देने का निर्णय लिया और जमानत मंजूर कर दी।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह की अदालत ने नियमित जमानत दी। अदालत ने एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती के आधार पर रिहाई के आदेश दिए।
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मामले में थाना मुरथल में खनन अधिकारी की शिकायत पर 5 सितंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोपी की ओर से बताया गया कि वह 13 अप्रैल को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अदालत में पेश नहीं हो सका था। इसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। राज्य की ओर से जमानत का विरोध किया गया।
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अदालत ने आरोपी के बाद में स्वयं समर्पण करने और पहले से जमानत पर होने समेत अन्य परिस्थितियों को देखते हुए उसे एक अवसर देने का निर्णय लिया और जमानत मंजूर कर दी।