फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   चाकुओं से गोदकर हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद

चाकुओं से गोदकर हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद

Thu, 08 Mar 2018 01:56 AM IST
Updated Thu, 08 Mar 2018 01:56 AM IST
विज्ञापन
चाकुओं से गोदकर हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद
चाकुओं से गोदकर हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोष साबित होने पर दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया गया।
दिल्ली के गांव बांकनेर निवासी महेंद्र ने 12 मई, 2015 को राई थाना में शिकायत दी थी कि उसके पौत्र पुनीत को गांव का विनय उर्फ मोनू, राजबीर उर्फ लाला, अमित उर्फ लोटू व लोकेश उर्फ पांडे घर से बुलाकर लेकर आए थे। वह उसके पौत्र की कार में ही घूमने की बात कहकर घर से निकले थे। बाद में उन्हें पता लगा कि पुनीत को चाकुओं से गोदकर घायल किया गया है। वह घायल अवस्था में राई थाना पुलिस को मुनीरपुर के पास घायल मिला था। उसे राजा हश्चिंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। महेंद्र ने शक जताया था कि चारों ने ही उसके पौत्र की हत्या की है। उसने बताया कि विनय के भाई को दिल्ली पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपियों को शक था कि पुनीत ने विनय के भाई के बारे में पुलिस को जानकारी दी है। इसी रंजिश में उसके पौत्र की हत्या की गई। मामले में तत्कालीन राई थाना प्रभारी ऋषिकांत ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें अदालत में पेश किया गया था। पुलिस ने राजबीर उर्फ लाला व लोकेश उर्फ पांडे की निशानदेही पर चाकू भी बरामद किए थे।
विज्ञापन

मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को एएसजे अजय तेवतिया की अदालत ने राजबीर उर्फ लाला व लोकेश उर्फ पांडे को दोषी करार दिया है। उन्हें उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना किया गया। दो अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed