फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   20 years in prison for kidnapping and raping a teenager

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 05 Nov 2022 12:24 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Nov 2022 12:24 AM IST
विज्ञापन
20 years in prison for kidnapping and raping a teenager
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाने के साथ 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश किए हैं। जुर्माना अदा न करने पर 19 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

कुंडली थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 24 जुलाई, 2020 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उनकी 15 साल की बेटी संदिग्ध अवस्था में लापता हो गई है। वह शाम को खाना खाने के बाद सो गई थी। सुबह जब उन्होेंने देखा तो वह घर पर नहीं थी। उन्हें शक है कि देर रात को उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी बृजपाल ने कार्रवाई करते हुए जींद निवासी दीपक उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया था। आरोपी लड़की के स्कूल के पास काम करता था। वह लड़की का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच गया था। बाद में वह लड़की का अपहरण कर उसे जींद ले गया था। वहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन

मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी दीपक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 506 में दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 19 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed