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Sonipat News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Sun, 20 Jul 2025 01:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sun, 20 Jul 2025 01:13 AM IST
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20 years imprisonment to the accused of raping a teenager
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि से 45 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। दुष्कर्म के बाद किशोरी गर्भवती हो गई थी।
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बड़ी औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 12 जनवरी, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी फैक्टरी में काम करती है। उसके साथ उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला नवीन भी काम करता था।
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नवीन उनकी बेटी को 20 दिसंबर, 2022 को बहकाकर अपने साथ ले गया। उन्होंने बेटी की काफी तलाश की मगर उसका पता नहीं चला। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 3 मार्च, 2023 को पुलिस ने पीड़ित को बरामद कर लिया था।
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पुलिस ने उसका मेडिकल कराया तो वह तीन महीने से अधिक की गर्भवती मिली। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं को जोड़ने के बाद 30 अप्रैल, 2024 को नवीन को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी ने बताया था कि वह सहकर्मी को बहकाकर ले गया था। उसे अपने कमरे पर रखा हुआ था। वहां से उसे पहले बदायूं फिर अलीगढ़ ले गया था। अलीगढ़ में भट्ठे पर रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वहां रहते हुए लड़की अपने परिजनों से बातचीत करने लगी थी।

इस पर वह उसे छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने बाद में आरोपी के भाई व पिता को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र ने आरोपी नवीन को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 363 व 366 में पांच हजार रुपये जुर्माना तथा पांच साल की सजा सुनाई है।
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने जुर्माना राशि 55 हजार से 45 हजार रुपये पीड़ित को देेने के आदेश दिए हैं।
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