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Sonipat News: छात्रा को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 22 Feb 2025 01:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 22 Feb 2025 01:24 AM IST
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20 years imprisonment to the accused of raping a student after luring her away
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने दसवीं कक्षा की छात्रा को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए हैं। जुर्माना अदा न करने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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कुंडली थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 14 अगस्त, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी स्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा है। वह सुबह स्कूल गई थी। दोपहर को पता लगा कि बेटी स्कूल में नहीं है। उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उन्हें शक है कि बेटी को रोहतक के गांव का मोहित बहकाकर ले गया है। वह एसी मैकेनिक का काम करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में 22 अगस्त, 2023 को लड़की को लेकर परिजन थाने में आए थे। लड़की के बयान दर्ज करने के साथ ही उसका मेडिकल कराया था। इसके बाद मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई थी। लड़की ने बताया था कि आरोपी ने गांव स्थित कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में 6 पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी थी।
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मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी कटार सिंह की टीम ने आरोपी मोहित को 24 अगस्त, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। घटनास्थल की निशानदेही कराई गई थी। कटार सिंह ने बताया कि मामले में पता लगा था कि आरोपी ने किशोरी से गांव में ही दुष्कर्म किया और बाद में घुमाने के लिए राजस्थान ले गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद अब एएसजे नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पर विभिन्न धाराओं में 55 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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