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Sonipat News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा
Thu, 30 Nov 2023 01:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 30 Nov 2023 01:19 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने पड़ोस की किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गन्नौर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 25 मई, 2022 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके पति गाड़ी चलाते हैं और वह भी काम करती है। उनकी 15 साल की बेटी कई दिन से गुमसुम रहती थी। वह अक्सर पेट में दर्द की शिकायत करती थी। बेटी के गुमसुम रहने पर 25 मई को जब उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले सुनील ने उसके साथ 10 अप्रैल, 2022 को गलत काम किया था। किसी को बताने पर उसके भाई को मारकर नहर में फेंकने की धमकी दी थी। 15 दिन पहले भी आरोपी ने उनकी बेटी को बहाने से अपने घर बुलाया था। वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब बेटी ने विरोध किया तो उसने परिवार को मारने की धमकी दी। मामले का पता लगने पर अब उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है। गन्नौर थाना पुलिस ने आरोपी सुनील को 28 मई, 2022 को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने सुनील को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने की धारा में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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गन्नौर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 25 मई, 2022 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके पति गाड़ी चलाते हैं और वह भी काम करती है। उनकी 15 साल की बेटी कई दिन से गुमसुम रहती थी। वह अक्सर पेट में दर्द की शिकायत करती थी। बेटी के गुमसुम रहने पर 25 मई को जब उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले सुनील ने उसके साथ 10 अप्रैल, 2022 को गलत काम किया था। किसी को बताने पर उसके भाई को मारकर नहर में फेंकने की धमकी दी थी। 15 दिन पहले भी आरोपी ने उनकी बेटी को बहाने से अपने घर बुलाया था। वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब बेटी ने विरोध किया तो उसने परिवार को मारने की धमकी दी। मामले का पता लगने पर अब उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है। गन्नौर थाना पुलिस ने आरोपी सुनील को 28 मई, 2022 को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने सुनील को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने की धारा में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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