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नियम 134ए : अभिभावकों ने स्कूल बसों के टायरों में सूआ घोंपकर किए पंक्चर, हंगामा
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सोनीपत। नियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दाखिला न देने के विरोध में अभिभावक व छात्र अभिभावक संघ के सदस्य सड़कों पर उतर आए। गुस्साए अभिभावकों व संघ सदस्यों ने बच्चों को दाखिला न देने वाले स्कूलों की चार बसों के पहिए पंक्चर कर दिए। इस दौरान बस चालकों के साथ कहासुनी भी हुई। छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर ने कहा कि बुधवार को सांकेतिक तौर पर चार बसों को पंक्चर किया है, निजी स्कूल संचालकों ने जरूरतमंद बच्चों को दाखिला नहीं दिया तो दाखिला न देने वाले स्कूलों की एक भी बस नहीं चलने देंगे।
विदित हो कि नियम 134ए के तहत जिले के 3823 विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित हुए थे। उन्हें 10 मई तक दाखिला देने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद दूसरी आवंटन सूची जारी की जा सके। लेकिन अभी तक दाखिला प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ज्यादातर निजी स्कूलों ने पहले से बकाया फीस की प्रतिपूर्ति न होने तक किसी भी बच्चे का दाखिला करने से साफ इंकार कर दिया है। अभिभावकों में दाखिला नहीं मिलने पर रोष बढ़ता जा रहा है। बुधवार को अभिभावकों व छात्र अभिभावक संघ के सदस्यों ने चार निजी स्कूलों की बसों के पहिए को सूजा घोंपकर पंक्चर किया। गुस्साए अभिभावकों व संघ सदस्यों ने कहा कि यह सांकेतिक है। अगर जल्द दाखिला नहीं दिया गया तो किसी स्कूल की बस नहीं चलने देंगे। निजी स्कूल बसों की हवा निकालने के बाद अभिभावक व छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर के नेतृत्व में मॉडल टाउन स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने मांग की कि सरकार व प्रशासन 134ए में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के तुरंत दाखिले करवाएं या मना करने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करें। विमल किशोर ने कहा कि जब तक सभी विद्यार्थियों के दाखिले नहीं हो जाते, तब तक निजी स्कूलों की बसों को नहीं चलने देंगे।
इन स्कूलों की बसों को किया पंक्चर
-श्रीराम माडर्न स्कूल
-होली क्रास स्कूल
-लिटिल एंजल्स स्कूल
-ऋषिकुल पब्लिक स्कूल
शिक्षा निदेशालय ने जारी किया पत्र
शिक्षा निदेशालय द्वारा बीईओ कार्यालय में भेजे एक पत्र में निर्देश दिए हैं कि सभी निजी स्कूल नियम 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया को पूरा करें। पत्र में कहा गया है कि अगर कोई स्कूल नियम 134ए के तहत बच्चों का दाखिला देने से इनकार करता है तो उस स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
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निजी स्कूलों ने मीटिंग कर बनाई रणनीति, डीसी से की कार्रवाई की मांग
अभिभावकों व छात्र अभिभावक संघ द्वारा बसों को पंक्चर करने की घटना के बाद सभी निजी स्कूलों ने बुधवार तीसरे पहर दिल्ली विद्यापीठ में बैठक की। जिसके बाद स्कूल संचालक डीसी से मिले। हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ के प्रधान अजमेर सिंह के नेतृत्व मेें डीसी से मिलकर स्कूल संचालकों ने बस पंक्चर करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही बकाया फीस दिलाने को कहा। उसके बाद स्कूल संचालक सिविल लाइन थाना में पहुंचे। श्रीराम माडर्न स्कूल की तरफ से थाना में शिकायत देकर पंक्चर करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। आठ लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
132 विद्यार्थियों को आवंटित होंगे दूसरे स्कूल
नियम 134ए के तहत जिस स्कूल में बच्चा पहले पढ़ाई कर रहा है उसमें दाखिला नहीं ले सकता। शिक्षा निदेशालय की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर पत्र जारी किया गया है। जिसमें ऐसे 132 बच्चे हैं। अब इन बच्चों को दूसरे स्कूल आवंटित किए जाएंगे। वीरवार शाम तक उन्हें नए स्कूल आवंटन का मैसेज दिया जाएगा। इसमें सोनीपत ब्लॉक के 62 विद्यार्थी, खरखौदा के 46 व गोहाना के 24 विद्यार्थी शामिल हैं।
नियम 134ए के तहत सभी बच्चों को दाखिला दिलवाया जाएगा। अगर कोई स्कूल नियम के तहत दाखिला देने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने भी इसे स्पष्ट किया है। निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति भी जल्द कर दी जाएगी।
संध्या मलिक, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत
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विदित हो कि नियम 134ए के तहत जिले के 3823 विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित हुए थे। उन्हें 10 मई तक दाखिला देने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद दूसरी आवंटन सूची जारी की जा सके। लेकिन अभी तक दाखिला प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ज्यादातर निजी स्कूलों ने पहले से बकाया फीस की प्रतिपूर्ति न होने तक किसी भी बच्चे का दाखिला करने से साफ इंकार कर दिया है। अभिभावकों में दाखिला नहीं मिलने पर रोष बढ़ता जा रहा है। बुधवार को अभिभावकों व छात्र अभिभावक संघ के सदस्यों ने चार निजी स्कूलों की बसों के पहिए को सूजा घोंपकर पंक्चर किया। गुस्साए अभिभावकों व संघ सदस्यों ने कहा कि यह सांकेतिक है। अगर जल्द दाखिला नहीं दिया गया तो किसी स्कूल की बस नहीं चलने देंगे। निजी स्कूल बसों की हवा निकालने के बाद अभिभावक व छात्र अभिभावक संघ के संयोजक विमल किशोर के नेतृत्व में मॉडल टाउन स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने मांग की कि सरकार व प्रशासन 134ए में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के तुरंत दाखिले करवाएं या मना करने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करें। विमल किशोर ने कहा कि जब तक सभी विद्यार्थियों के दाखिले नहीं हो जाते, तब तक निजी स्कूलों की बसों को नहीं चलने देंगे।
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इन स्कूलों की बसों को किया पंक्चर
-श्रीराम माडर्न स्कूल
-होली क्रास स्कूल
-लिटिल एंजल्स स्कूल
-ऋषिकुल पब्लिक स्कूल
शिक्षा निदेशालय ने जारी किया पत्र
शिक्षा निदेशालय द्वारा बीईओ कार्यालय में भेजे एक पत्र में निर्देश दिए हैं कि सभी निजी स्कूल नियम 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया को पूरा करें। पत्र में कहा गया है कि अगर कोई स्कूल नियम 134ए के तहत बच्चों का दाखिला देने से इनकार करता है तो उस स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।
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निजी स्कूलों ने मीटिंग कर बनाई रणनीति, डीसी से की कार्रवाई की मांग
अभिभावकों व छात्र अभिभावक संघ द्वारा बसों को पंक्चर करने की घटना के बाद सभी निजी स्कूलों ने बुधवार तीसरे पहर दिल्ली विद्यापीठ में बैठक की। जिसके बाद स्कूल संचालक डीसी से मिले। हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ के प्रधान अजमेर सिंह के नेतृत्व मेें डीसी से मिलकर स्कूल संचालकों ने बस पंक्चर करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही बकाया फीस दिलाने को कहा। उसके बाद स्कूल संचालक सिविल लाइन थाना में पहुंचे। श्रीराम माडर्न स्कूल की तरफ से थाना में शिकायत देकर पंक्चर करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। आठ लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। थाना प्रभारी सुखबीर सिंह ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
132 विद्यार्थियों को आवंटित होंगे दूसरे स्कूल
नियम 134ए के तहत जिस स्कूल में बच्चा पहले पढ़ाई कर रहा है उसमें दाखिला नहीं ले सकता। शिक्षा निदेशालय की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर पत्र जारी किया गया है। जिसमें ऐसे 132 बच्चे हैं। अब इन बच्चों को दूसरे स्कूल आवंटित किए जाएंगे। वीरवार शाम तक उन्हें नए स्कूल आवंटन का मैसेज दिया जाएगा। इसमें सोनीपत ब्लॉक के 62 विद्यार्थी, खरखौदा के 46 व गोहाना के 24 विद्यार्थी शामिल हैं।
नियम 134ए के तहत सभी बच्चों को दाखिला दिलवाया जाएगा। अगर कोई स्कूल नियम के तहत दाखिला देने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने भी इसे स्पष्ट किया है। निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति भी जल्द कर दी जाएगी।
संध्या मलिक, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत