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Sirsa News: महिला की बाली झपटने वाले युवक को पांच साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया
Thu, 11 Jan 2024 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 11 Jan 2024 12:04 AM IST
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सिरसा। महिला के कान की बालियां झपटने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी युवक को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने जनवरी 2021 में अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार एमसी कॉलोनी निवासी बनारसी देवी 6 जनवरी 2021 को रेलवे पुलिस के नीचे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गई थी। वापस घर लौटते समय एक युवक उसके पास आया और उससे रास्ता पूछने लगा। इस दौरान युवक ने उसके कान से सोने की बाली झपट ली और फरार हो गया। इसके बाद बनारसी देवी ने शोर मचाया और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसका बयान दर्ज करके अज्ञात युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान वारदात की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने जिला फतेहाबाद के गांव भिरडाना निवासी गुरचरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गुरचरन सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने सोने की बाली बैंक में गिरवी रखकर 6500 रुपये लोन ले लिया था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने गुरचरण सिंह को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार एमसी कॉलोनी निवासी बनारसी देवी 6 जनवरी 2021 को रेलवे पुलिस के नीचे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गई थी। वापस घर लौटते समय एक युवक उसके पास आया और उससे रास्ता पूछने लगा। इस दौरान युवक ने उसके कान से सोने की बाली झपट ली और फरार हो गया। इसके बाद बनारसी देवी ने शोर मचाया और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसका बयान दर्ज करके अज्ञात युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान वारदात की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने जिला फतेहाबाद के गांव भिरडाना निवासी गुरचरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गुरचरन सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने सोने की बाली बैंक में गिरवी रखकर 6500 रुपये लोन ले लिया था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने गुरचरण सिंह को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
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