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Sirsa News: किशोर से कुकर्म मामले में दोषी को 20 साल कैद, 57 हजार जुर्माना
Wed, 16 Sep 2026 12:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:23 AM IST
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लिफ्ट देने के बहाने किशोर को खेत में ले जाकर किया था कुकर्म
पीड़ित को मिलेगा दो लाख रुपये मुआवजा
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। किशोर से कुकर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी रमेश कुमार डिंग थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस ने 22 मार्च 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस को दिए बयान में पीड़ित किशोर की मां ने बताया था कि उसका 12 वर्षीय छोटा बेटा शाम को खेलकर घर वापस आया था। वह काफी परेशान था और किसी से बात नहीं कर रहा था।
मां के पूछने पर किशोर ने बताया कि रास्ते में उसने बाइक सवार से घर जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी। बाइक चालक उसे बाइक पर बैठाकर एक खेत में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। आरोपी ने किशोर को धमकी दी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा।
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किशोर ने अपनी मां को बताया कि वह बाइक चालक को पहचान सकता है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी रमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अमित मेहता ने कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें व ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी को दोषी करार देकर कड़ी सजा देने का अनुरोध किया।
न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने उपलब्ध साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर रमेश कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुना दी। इसके अलावा कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित किशोर को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया।
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पीड़ित को मिलेगा दो लाख रुपये मुआवजा
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। किशोर से कुकर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 57 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी रमेश कुमार डिंग थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस ने 22 मार्च 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस को दिए बयान में पीड़ित किशोर की मां ने बताया था कि उसका 12 वर्षीय छोटा बेटा शाम को खेलकर घर वापस आया था। वह काफी परेशान था और किसी से बात नहीं कर रहा था।
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मां के पूछने पर किशोर ने बताया कि रास्ते में उसने बाइक सवार से घर जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी। बाइक चालक उसे बाइक पर बैठाकर एक खेत में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। आरोपी ने किशोर को धमकी दी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा।
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किशोर ने अपनी मां को बताया कि वह बाइक चालक को पहचान सकता है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी रमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अमित मेहता ने कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें व ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी को दोषी करार देकर कड़ी सजा देने का अनुरोध किया।
न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने उपलब्ध साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर रमेश कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुना दी। इसके अलावा कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित किशोर को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया।