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फैसला : लापरवाही से स्कूल बस चलाकर व्यक्ति को कुचलने वाले चालक को एक साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Nov 2022 11:06 PM IST
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Verdict: One year imprisonment to the driver who negligently crushed the person by driving the school bus
सिरसा। लापरवाही से बस चलाकर दुर्घटना को अंजाम देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी चालक कुलदेश को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व 300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
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मामले के अनुसार प्रेम नगर निवासी विरेंद्र कुमार का फूफा सूरजभान निवासी कृष्णा कॉलोनी, भिवानी उससे मिलने आया हुआ था। 8 अक्टूबर 2015 को विरेंद्र अपने फूफा सूरजभान के साथ स्कूटी पर सवार होकर रेलवे पुल के पास गया। विरेंद्र मेडिकल स्टोर से दवा ले रहा था और सूरज भान सड़क किनारे खड़ा था। इस दौरान एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने सूरजभान को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शहर थाना पुलिस ने विरेंद्र कुमार का बयान दर्ज करके बस चालक कुलदेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
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इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने चालक कुलदेश को एक साल कैद की सजा सुना दी।
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