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प्यार किया इकरार किया, शादी से इंकार किया तो बलात्कार का केस दर्ज
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा
Updated Fri, 19 Sep 2014 07:43 PM IST
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उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी परवेश सिंगला की अदालत ने शुक्रवार को एक इस्तगासा की सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में गांव दीवान खेड़ा निवासी बाप-बेटा को समन जारी करके 15 अक्तूबर को तलब किया है।
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क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने इस्तगासा दायर करके कहा कि वह जून 2012 की छुट्टियों में अपनी बुआ से मिलने के लिए उसके गांव गई थी।
इसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप सिंह निवासी दीवानखेड़ा से गांव में बने गुरुद्वारा में हुई थी। इसके बाद से संदीप का उनके घर में आना जाना शुरू हो गया और उनमें प्रेम संबंध स्थापित हो गए।
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आरोप है कि संदीप शादी का झांसा देकर उसे सितंबर 2012 में एक अन्य गांव के वाटर वर्क्स में ले गया और वहां उससे दुराचार किया। बाद में भी उसने कई बार दुराचार किया।
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इस घटना की जानकारी जब दोनों परिवारों को मिली तो दोनों के परिवार शादी के लिए गुरुद्वारा चोरमार में रजामंद हो गए।
आरोप है कि उनकी शादी टालने के लिए संदीप और उसके परिजन ने शादी में 17 लाख रुपये खर्च ने की शर्त रख दी, जो उनके बस से बाहर थी।
जिस पर संदीप और उसके परिजनों ने शादी से इंकार कर दिया। जिससे परेशान होकर उसने स्प्रे पी ली। उसके ठीक होने के बाद भी संदीप ने शादी से मना कर दिया।
शिकायत के अनुसार, 10 सितंबर 2013 को थाना कालांवाली में उसके बयान पर संदीप के खिलाफ धारा 376 आईपीसी व 4 पोस्को एक्ट 2012 के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन आरोपी के परिवार वालों व पंचायत ने उसके पिता को गुमराह किया।
पंचायत ने कहा कि लड़की के बालिग होने पर उसकी शादी संदीप से करवा दी जाएगी। उसके पिता को फंसाकर पुलिस से आगामी कार्रवाई रुकवा दी थी।
उनके अनुसार एक माह पहले संदीप व उसका पिता उसके घर आए और कहने लगे कि वे अपनी लड़की की शादी कहीं और कर दें। उन्होंने संदीप का रिश्ता कहीं और कर दिया है।
अदालत ने इस्तगासा की सुनवाई करते हुए संदीप सिंह तथा उसके पिता जगतार सिंह को 15 अक्तूबर को पेश होने के आदेश दिए हैं।