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Sirsa News: सिरसा क्लब के चुनाव स्टेट रजिस्ट्रार सोसाइटीज हरियाणा ने किए स्थगित

Tue, 09 Dec 2025 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 09 Dec 2025 11:41 PM IST
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The elections of Sirsa Club have been postponed by the State Registrar of Societies, Haryana
सिरसा। सिरसा क्लब के मतदान से ठीक 20 घंटे पहले राज्य रजिस्ट्रार सोसाइटीज हरियाणा ने मंगलवार को चुनाव स्थगित कर दिया। जिला रजिस्ट्रार सोसायटी के आदेशों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। राज्य रजिस्ट्रार की ओर से 15 दिनों तक चुनावी प्रक्रिया को रद्द किया गया है और एक्ट के आधार पर सदस्यों की चयन की बात कही है।
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रजिस्ट्रार की ओर से जिन 52 सदस्यों को सही पाया गया था और 27 सदस्यों को सांविधानिक करार दिया गया था। इनकी 27 सदस्यों में भाजपा नेता गोबिंद कांडा के बेटे धवल कांडा व हलोपा नेता इंद्रेश गुर्जर सहित कई राजनीतिक लोगों की सदस्या रद्द हो गई। ऐसे में हलोपा नेता इंद्रेश गुजर व कांडा ने राज्य रजिस्ट्रार सोसाइटीज के पास चुनावों को स्थगित करने और सदस्यता सूची पर सवाल उठाए।
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दोनों ओर से चुनावी प्रक्रिया व सदस्यता पर सवाल उठने के बाद राज्य रजिस्ट्रार सतीश कुमार सिंगला ने चुनावों को स्थगित कर दिया। साथ ही आदेश जारी किए दिए कि सिरसा क्लब के एक्ट 2012 के अनुसार ही अब आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। वहीं मंगलवार शाम दोपहर चुनाव अधिकारी एडवोकेट शांति सिंगला ने भी चुनावी प्रक्रिया स्थगित होने की घोषणा कर दी। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को वापस ले लिया गया। इसके बाद क्लब में एक बार फिर से नियमित गतिविधियां देखने को मिली।
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राज्य रजिस्ट्रार सोसाइटीज ने यह दिए हैं आदेश
- सदस्यता सूची की दोबारा जांच होगी।
- क्लब के 2012 के एक्ट अनुसार क्लब सदस्यों की नई सूची तैयार होगी।
- रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति होगी।
- सिरसा क्लब के चुनाव प्रक्रिया अनुसार करवाए जाएंगे।
क्या है मामला
सिरसा क्लब में बिना आमसभा बुलाए हुए 87 सदस्यों को निवर्तमान सचिव के कार्यकाल में सदस्य बना दिया गया। ऐसे में कुल सदस्यों की संख्या 975 पहुंच गई। क्लब के नियमानुसार 950 सदस्य ही हो सकते हैं। सचिव की ओर से हवाला दिया गया है कि जिन सदस्यों की मृत्यु हुई है और जो स्वेच्छा से पद छोड़कर गए हैं, उनकी जगह सदस्य बनाए गए हैं। निवर्तमान पदाधिकारियों सीनियर उपप्रधान सुरेश शर्मा, उपप्रधान ईशु बंसल व संयुक्त सचिव राजन बावा ने रजिस्ट्रार, राज्य रजिस्ट्रार और हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि सिरसा क्लब में सांविधानिक तरीके से कार्य नहीं हो रहा है और आमसभा बुलाए बिना सदस्यों का चयन किया गया है, जो नियमानुसार गलत है।
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यह दिए थे रजिस्ट्रार ने आदेश
- संविधान में कथित तौर पर बदले गए नियम अमान्य हैं। 28 मार्च 2017 को रजिस्टर्ड नियम ही सोसाइटी पर लागू होंगे। जब तक कि भविष्य में कोई भी बदलाव एचआरआरएस एक्ट, 2012 के संबंधित नियमों के तहत मंजूर नहीं होता है।
- रिटर्निंग ऑफिसर मेंबरशिप सूची की जांच करेगा। सदस्यों की संख्या को कानूनी लिमिट 950 तक कम करेगा। इस लिमिट से ज्यादा सदस्यों को हटाया जाएगा। सिर्फ उन लोगों को मंजूरी मिलेगी, जो इस्तीफे या मौत की वजह से हुई सत्यापित खाली जगहों पर शामिल हुए हैं। नियमों के अनुसार फीस व फॉर्म की राशि जमा करवाने को रिटर्निंग ऑफिसर ने सही माना है। इसी आधार पर 950 सदस्यों की सूची फाइल होगी। उसे जारी किया जाएगा।
-- चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता, बिना भेदभाव और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर अशोक कुमार को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। ऑब्जर्वर मेंबरशिप लिस्ट की जांच की देखरेख करेंगे, सुधार प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। यह पक्का करेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर कानूनी आदेश का पालन करें। ऑब्जर्वर इस ऑफिस को सही की गई वोटर लिस्ट की रिपोर्ट भी देंगे जो कानूनी सीमा और नियमों के मुताबिक हो।


- चुनाव 10 दिसंबर 2025 को होंगे। चुनाव सही की गई वोटर लिस्ट के जारी करने के बाद होंगे। सभी योग्य सदस्यों को मौका देने के लिए चुनाव प्रक्रिया उम्मीदवारों के नॉमिनेशन के स्टेज से फिर से शुरू होगी।
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