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शहर की सफाई व्यवस्था को दो हिस्सों में बांटा

Wed, 09 Dec 2020 11:32 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Dec 2020 11:32 PM IST
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The city's sanitation system was divided into two parts,
टेंडर को लेकर कर्मचारियों को जानकारी देते नगर परिषद के सेनेटरी इंस्पेक्टर। - फोटो : Sirsa
शहर में सफाई व्यवस्था को अब नगर परिषद सिरसा दो हिस्सों में बांटने जा रही है। तीन तिहाई हिस्से में नियमित कर्मचारी सफाई करेंगे, जबकि एक तिहाई हिस्से में आउटसोर्सिंग एजेंसी को सफाई का टेंडर दिया जा रहा है। इसके लिए नप ने टेंडर लगाया है। टेंडर 23 दिसंबर को खुलेगा। टेंडर लेने वाले एजेंसी रोड और गलियों की सफाई करेगी। सफाई न होने पर दो हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
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बता दें कि शहर में 31 वार्ड हैं, जिसमें कि 233 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। सफाई कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण हर वार्ड में प्रतिदिन सफाई नहीं होती थी। कई बार पार्षद भी सफाई व्यवस्था को लेकर ऐतराज जता चुके थे। ऐसे में अब नगर परिषद सिरसा पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को दो भागों में बांट रही है। हिसार रोड को मध्य मानते हुए शहर को दो हिस्सों में बांटा गया है। हिसार रोड के दाएं ओर के क्षेत्र की सफाई के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी को टेंडर दिया जाएगा। करीब 14 हजार 260 मीटर क्षेत्रफल में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सफाई की जाएगी। जिसमें कि करीब सात वार्ड आएंगे।
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ये वार्ड होंगे शामिल
दिल्ली पुल से लेकर सुरखाब चौक, लाल बत्ती चौक, गुरु गोबिंद सिंह चौक, डबवाली रोड पर एयरफोर्स स्टेशन तक के दाएं ओर की एरिया को आउटसोर्सिंग एजेंसी को सौंपा जाएगा। इसमें वार्ड नंबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और वार्ड नंबर 31 का एरिया आता है। जिसमें कि बरनाला रोड, डिप्टी सीएम आवास, बिजली मंत्री का आवास, लघु सचिवालय, हुडा सेक्टर का एरिया आता है। एक प्रकार से शहर के नए एरिया व पॉश एरिया में सफाई आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जाएगी।
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शिकायत पर देना होगा जुर्माना
टेंडर के लिए एजेंसी 23 दिसंबर तक नप के पास आवेदन कर सकती है। टेंडर की शर्तों अनुसार यदि कोई व्यक्ति सफाई न होने की शिकायत करता है तो तीन घंटे के अंदर उसकी शिकायत का समाधान करना होगा। ऐसा न करने पर 200 रुपये जुर्माना होगा। यदि फिर भी समाधान नहीं किया गया और पांच घंटे का समय हो गया तो 400 रुपये जुर्माना होगा। खुले में कूड़ा डालने पर 500 रुपये जुर्माना, कूड़ा जलाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना होगा। डस्टबीन से भी कूड़ा बाहर डालने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। निरीक्षण के दौरान यदि नगर परिषद के अधिकारी सफाई व्यवस्था से संतुष्ट न हुए तो वे दो हजार रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक जुर्माना एजेंसी को कर सकते हैं।
कोट्स
आउटसोर्सिंग एजेंसी से सफाई करवाने के लिए हिसार रोड को मध्य मानते हुए शहर को दो भागों में बांटा गया है। 23 दिसंबर को टेंडर खोला जाएगा।
-अविनाश सिंगला, सेनेटरी इंस्पेक्टर, नगर परिषद सिरसा।
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