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Sirsa News: अफीम और डोडा पोस्त तस्करी के मामले में सप्लायर को मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Nov 2025 11:34 PM IST
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Supplier granted bail in opium and poppy smuggling case
सिरसा। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से चोपटा क्षेत्र में एक ट्रक से बरामद की गई 4 किलो 720 ग्राम अफीम और 8 किलो 840 ग्राम डोडा पोस्त मामले में न्यायालय ने आरोपी सप्लायर पलेवाना जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश निवासी लक्ष्मण सिंह को जमानत दे दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी एएसआई चानन राम ने न्यायालय में बयान दिया कि याचिकाकर्ता की केवल यही भूमिका है कि उसने सह आरोपी जसपाल सिंह को 8 किलो 840 ग्राम चूरा पोस्त बेचा था। 4 किलो 720 ग्राम अफीम से उसका कोई संबंध नहीं है।
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इसके बाद स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश सीमा सिंघल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभी तक याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं की है। सह आरोपी जसपाल सिंह के खुलासे के आधार पर वर्तमान मामले में उसका नाम एक आरोपी के रूप में सामने आया था। उसे 30 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया। वह पहले ही जांच में शामिल हो चुका है। चालान पेश करने और मुकदमे को समाप्त होने में पर्याप्त समय लगेगा। इसलिए याचिकाकर्ता को किसी भी उपयोगी उद्देश्य के लिए सलाखों के पीछे रखने की आवश्यकता नहीं है।
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ट्रक में सवार थे तीन व्यक्ति

हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सिरसा यूनिट 25 सितंबर 2025 को चोपटा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान एनसीबी ने एक ट्रक को रोका। ट्रक में जसपाल सिंह, अमनदीप सिंह और सर्वजीत निवासी पंजाब सवार थे। एनसीबी ने ट्रक की तलाशी ली तो 4 किलो 720 ग्राम अफीम और 8 किलो 840 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। थाना नाथूसरी चोपटा में आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। पूछताछ में आरोपी जसपाल सिंह ने बताया कि ये मादक पदार्थ लक्ष्मण सिंह से लेकर आए थे। 30 सितंबर 2025 को एनसीबी ने आरोपी लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
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