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Sirsa News: पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों व जांच अधिकारियों को दी नए कानूनों की जानकारी
Wed, 12 Jun 2024 03:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 12 Jun 2024 03:50 AM IST
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चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में थाना प्रभारियों को संबोधित करते पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रांत भूष
सिरसा। तीन नए कानूनों को लेकर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने मंगलवार को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हाॅल में जिला पुलिस के सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, थाना प्रभारियों तथा अन्य जांच अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने विस्तार से जानकारी देकर नए कानूनों के बारे में विस्तार से बताया।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने कहा कि आगामी एक जुलाई 2024 से देश भर में तीन नए कानून लागू हो रहे हैं। इस बारे में पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार सेमिनार व गोष्ठियों का आयोजन कर लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया जा रहे है। उन्होंने बताया कि नए कानून किस प्रकार पुराने कानूनों से भिन्न हैं। इसको लेकर सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
नए कानूनों के तहत कौन से कृत्य को अपराध की परिधि में शामिल किया है। पुलिस के अपराध अनुसंधान के दायरे को किस प्रकार वर्णित किया गया है। इस संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि किस प्रकार नए कानूनों में आईटी व डिजिटल संसाधनों का प्रयोग कानून के रूप में मान्य बनाया गया है। इस संबंध में भी पुलिस कर्मियों को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भी नए कानूनों के तहत जो संशोधन किए गए है। उनको लेकर भी महिला पुलिस कर्मियों तथा अन्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि नए कानूनों के संबंध में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन, सुनारिया व भोंडसी में जिला पुलिस के जवानों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किए जा रहे है जो भविष्य में समय-समय पर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस अवसर पर एडिशनल एसपी दीप्ति गर्ग, डीएसपी ऐलनाबाद संजीव बल्हारा, डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष चंद्र तथा सभी थाना प्रभारी एवं जांच अधिकारी उपस्थित रहे।
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पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने कहा कि आगामी एक जुलाई 2024 से देश भर में तीन नए कानून लागू हो रहे हैं। इस बारे में पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को लगातार सेमिनार व गोष्ठियों का आयोजन कर लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया जा रहे है। उन्होंने बताया कि नए कानून किस प्रकार पुराने कानूनों से भिन्न हैं। इसको लेकर सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
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नए कानूनों के तहत कौन से कृत्य को अपराध की परिधि में शामिल किया है। पुलिस के अपराध अनुसंधान के दायरे को किस प्रकार वर्णित किया गया है। इस संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि किस प्रकार नए कानूनों में आईटी व डिजिटल संसाधनों का प्रयोग कानून के रूप में मान्य बनाया गया है। इस संबंध में भी पुलिस कर्मियों को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भी नए कानूनों के तहत जो संशोधन किए गए है। उनको लेकर भी महिला पुलिस कर्मियों तथा अन्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि नए कानूनों के संबंध में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन, सुनारिया व भोंडसी में जिला पुलिस के जवानों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किए जा रहे है जो भविष्य में समय-समय पर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। इस अवसर पर एडिशनल एसपी दीप्ति गर्ग, डीएसपी ऐलनाबाद संजीव बल्हारा, डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष चंद्र तथा सभी थाना प्रभारी एवं जांच अधिकारी उपस्थित रहे।
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