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थेहड़ मामले में अब आठ जुलाई को होगी सुनवाई

Sat, 18 Jun 2016 01:49 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा Updated Sat, 18 Jun 2016 01:49 AM IST
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थेहड़ - फोटो : Desk

थेहड़वासियों की ओर से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए डबल बैंच ने अब अगली सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

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हाईकोर्ट में डबल बैंच में शुक्रवार को नागरिक परिषद सिरसा और थेहड़ निवासियों की ओर से दायर की गई अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। सरकार, पुरातत्व विभाग तथा सिरसा जिला प्रशासन की ओर से उनके प्रतिनिधि पेश हुए जिन्होंने इस मामले में कोर्ट से समय मांगा है। सिरसा जिला प्रशासन की ओर से जिला राजस्व अधिकारी पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले में अब सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
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गौरतलब हो कि थेहड़ के लोगों की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर इससे पूर्व हाईकोर्ट में नौ जून को सुनवाई हुई थी। उसी दिन नागरिक परिषद सिरसा तहत परिषद के सचिव सुरेंद्र भाटिया ने शहर के 14 लोगों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने थेहड़ के लोगों की याचिका पर तो सुनवाई करते हुए 17 जून की तिथि निर्धारित कर दी थी जबकि नागरिक परिषद की याचिका पर सुनवाई 14 जून को की थी।
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कोर्ट ने नागरिक परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार, हरियाणा सरकार, पुरातत्व विभाग तथा सिरसा जिला प्रशासन सहित एक दर्जन विभागों को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए कहा था और सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि तय की थी। शुक्रवार को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई।


पुरातत्व विभाग की टीम कर चुकी है सर्वे
थेहड़ के मुद्दे पर जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक टीम ने आठ जून को थेहड़ का दौरा किया था। टीम में शामिल अधिकारियों ने थेहड़ का सर्वे किया था। उसी दिन पैमाइश भी की गई थी। टीम ने पूरे थेहड़ का निरीक्षण किया था और यह पता लगाने का प्रयास किया था कि थेहड़ में पुरातत्व महत्व की कोई वस्तुएं मिलने की संभावना है या नहीं।

अब टीम द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी, हरियाणा सरकार उसी रिपोर्ट के आधार पर थेहड़ के मामले में कोई कार्रवाई करेगी। उधर सिरसा जिला प्रशासन ने खसरा नंबर 611-612 के तहत आने वाली जमीन पर अवैध कब्जा करके रह रहे लोगों को कब्जा हटाने के लिए 13 जून तक का समय दिया था। प्रशासन की ओर से मकानों की नम्बरिंग भी की गई थी, लेकिन इसी बीच कोर्ट ने 17 जून तक यथा स्थिति के आदेश दे दिए थे।

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