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अनाज के साथ दवाइयां बेचने वाले दुकानदार को तीन साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 08 Aug 2022 11:33 PM IST
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Shopkeeper who sold medicines with food grains gets three years in jail
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिरसा। करियाणा स्टोर में अनाज के साथ-साथ दवाइयां बेचने वाले दुकानदार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह मामला ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर न्यायालय में चला।

मामले के अनुसार जिला ड्रग कंट्रोलर को शिकायत मिली थी कि गांव चौटाला में करियाणा स्टोर की दुकान करने वाला शख्स दवाइयां भी बेचता है। बुखार होने या शरीर में दर्द होने पर ग्रामीण उससे ही दवा खरीदते हैं। इसके बाद 24 नवंबर 2016 ड्रग कंट्रोलर ने दुकान में छापा मारा तो वहां से भारी मात्रा में दवाइयां बरामद हुई थी। दुकानदार राजाराम ड्रग कंट्रोलर को दवा की बिक्री करने का लाइसेंस नहीं दे पाया। राजाराम ने लिखित में ड्रग कंट्रोलर से माफी मांगी और भविष्य में इस प्रकार का काम नहीं करने का वादा भी किया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने दुकानदार राजाराम को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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