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खुदरा व्यापारी को 30 क्विंटल व थोक को 500 क्विंटल खाद्य तेल स्टॉक रखने की अनुमति
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सिरसा। खाद्य तेल और बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अब विभाग भंडारण को लेकर निगरानी रखेगा। निर्देश के मुताबिक खुदरा व्यापारी को 30 क्विंटल तक खाद्य तेल व 100 क्विंटल तक खाद्य बीज रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा थोक व्यापारी को 500 क्विंटल खाद्य तेल और 2000 क्विंटल तक खाद्य बीज रखने की क्षमता निर्धारित की गई है। निदेशालय के यह आदेश अप्रैल से लेकर 30 जून तक मान्य होंगे। हालांकि आयातक और निर्यातक को इस दायरे में नहीं रखा गया है।
प्रदेश सरसों और तिलहन फसलों का देश का बड़ा उत्पादक माना जाता है, लेकिन इन 2 वर्षों में इन खाद्य वस्तुओं के दामों में भारी उछाल आया है। इसलिए इन खाद्य वस्तुओं का भंडारण बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। इसको लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के निदेशालय ने खुदरा एवं थोक व्यापारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। भंडारण के लिए व्यापारियों को निर्धारित क्षमता बता दी गई है। इसकी जानकारी संबंधित विभाग को ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी। हालांकि इसमें आयातक और निर्यातक के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
बॉक्स
खुदरा विक्रेता व डिपो के लिए नियम
थोक उपभोक्ता और बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेता और दुकान के लिए भंडारण की क्षमता तय की गई। इसमें खुदरा विक्रेता 30 क्विंटल व डिपो में 1000 क्विंटल खाद्य तेल रख सकता है। निदेशालय के यह नियम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और बिहार के लिए मान्य नहीं होंगे।
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स्टॉक का ब्यौरा देने एक माह का दिया गया था समय
निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के बाद खुदरा विक्रेता व थोक विक्रेताओं को स्टॉक का ब्यौरा देने के लिए 1 माह का समय दिया गया था और आदेश पत्र 2 मार्च को जारी किया गया था। इस अवधि के दौरान इन विक्रेताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जानकारी दी जानी थी।
निदेशालय की ओर से पत्र मिला है, जिसमें थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। जिनके लिए खाद्य तेल और तेल बीज के भंडारण करने की तय समय सीमा रखी गई है। इसमें आयातक और निर्यातक को छूट दी गई है। निदेशालय के इन आदेशों की पालना की जाएगी। - सुरेंद्र सैनी, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, सिरसा।
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प्रदेश सरसों और तिलहन फसलों का देश का बड़ा उत्पादक माना जाता है, लेकिन इन 2 वर्षों में इन खाद्य वस्तुओं के दामों में भारी उछाल आया है। इसलिए इन खाद्य वस्तुओं का भंडारण बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। इसको लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के निदेशालय ने खुदरा एवं थोक व्यापारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। भंडारण के लिए व्यापारियों को निर्धारित क्षमता बता दी गई है। इसकी जानकारी संबंधित विभाग को ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी। हालांकि इसमें आयातक और निर्यातक के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
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खुदरा विक्रेता व डिपो के लिए नियम
थोक उपभोक्ता और बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेता और दुकान के लिए भंडारण की क्षमता तय की गई। इसमें खुदरा विक्रेता 30 क्विंटल व डिपो में 1000 क्विंटल खाद्य तेल रख सकता है। निदेशालय के यह नियम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और बिहार के लिए मान्य नहीं होंगे।
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स्टॉक का ब्यौरा देने एक माह का दिया गया था समय
निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के बाद खुदरा विक्रेता व थोक विक्रेताओं को स्टॉक का ब्यौरा देने के लिए 1 माह का समय दिया गया था और आदेश पत्र 2 मार्च को जारी किया गया था। इस अवधि के दौरान इन विक्रेताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जानकारी दी जानी थी।
निदेशालय की ओर से पत्र मिला है, जिसमें थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। जिनके लिए खाद्य तेल और तेल बीज के भंडारण करने की तय समय सीमा रखी गई है। इसमें आयातक और निर्यातक को छूट दी गई है। निदेशालय के इन आदेशों की पालना की जाएगी। - सुरेंद्र सैनी, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, सिरसा।