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Sirsa News: प्रतिबंधित दवाओं के साथ युवक गिरफ्तार, मेडिकल स्टोर पर छापा

Thu, 14 May 2026 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 14 May 2026 01:00 AM IST
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raid on medical store
 मेडिकल स्टोर पर जांच करते हुए अ​​धिकारी। संवाद 
बस स्टैंड के समीप स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर जांच की गई
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फोटो -- 11,12


संवाद न्यूज एजेंसी
डबवाली। डबवाली पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने मंगलवार शाम को बस स्टैंड के समीप स्थित गंगा मेडिकोज पर छापा मारकर जांच की। यह कार्रवाई एक युवक से बरामद प्रतिबंधित दवाओं के आधार पर की गई। उसने पूछताछ के दौरान उक्त मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने का दावा किया था।


शहर थाना पुलिस ने चौटाला निवासी नत्थूराम को उस समय काबू किया जब वह मोटरसाइकिल पर डबवाली की ओर आ रहा था। शक के आधार पर तलाशी लेने पर उसके पास से 11 पत्ते प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुईं। पुलिस के अनुसार इन दवाओं का उपयोग नशे के रूप में किया जाता है।
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प्राथमिक पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि वह यह दवा बस स्टैंड के पास स्थित गंगा मेडिकोज से खरीदता है। इससे पहले भी दो बार वहां से दवा ले चुका है। युवक ने यह भी दावा किया कि वह यह दवाइयां करीब 15 मजदूरों को दिन की खुराक के रूप में देता था ताकि वे लंबे समय तक काम कर सकें।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सुनील मेहला पुलिस टीम के साथ गंगा मेडिकोज पहुंचे और मेडिकल स्टोर के रिकॉर्ड व दवाओं की जांच शुरू की। टीम ने दुकान के स्टॉक, खरीद-बिक्री रजिस्टर और संबंधित दस्तावेज की जांच की। हालांकि, कार्रवाई के दौरान दुकान से किसी प्रकार की प्रतिबंधित दवा या संदिग्ध स्टॉक बरामद नहीं हुआ।

आरोपी युवक अपने बयान पर कायम है कि उसने पहले पैसे दिए थे और बाद में उसे दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं। दूसरी ओर गंगा मेडिकोज के संचालक रवि ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी दुकान पर सभी दवाइयां नियमानुसार बेची जाती हैं। उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है।

फिलहाल, पुलिस तथा ड्रग विभाग पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कॉल डिटेल, खरीद रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।



डीसीओ सुनील मेहला ने कहा कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी मेडिकल स्टोर को बिना वैध दस्तावेज और चिकित्सकीय पर्ची के प्रतिबंधित दवाइयां बेचने की अनुमति नहीं है। यदि जांच में कोई भी व्यक्ति या मेडिकल संचालक दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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