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Sirsa News: मजदूर की हत्या में दोषी की सजा निलंबित, सत्र न्यायालय ने सुनाई थी उम्रकैद

Sat, 25 Apr 2026 11:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 25 Apr 2026 11:50 PM IST
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punishment suspened
अदालत से
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चार साल से अधिक समय तक जेल में रहा बृजमोहन, शहर थाना पुलिस ने 30 मई 2022 को दर्ज की थी प्राथमिकी


संवाद न्यूज एजेंसी

सिरसा। राम नगरिया स्थित शिव मेटल इंडस्ट्रीज में मजदूर की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए बृजमोहन की सजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने 25 मार्च 2025 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।


इस फैसले के खिलाफ बृजमोहन ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी थी। 28 नवंबर 2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में बृजमोहन ने सजा निलंबित करने की मांग की। उसने बताया कि वह चार साल, एक माह व पांच दिन से न्यायिक हिरासत में है।
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मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गुरविंदर सिंह गिल ने कहा कि याचिकाकर्ता चार साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। उसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी बेदाग रहा है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी सजा निलंबित की जाती है। बृजमोहन मोतिहारी, बिहार का रहने वाला है।
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मामले के अनुसार, 30 मई 2022 को शहर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शिव मेटल इंडस्ट्रीज में काम करने वाला एक मजदूर मृत अवस्था में मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस को मोहम्मद रहमत निवासी गांव मझिलपुर पूर्वी चंपारण, बिहार ने बताया कि मृतक उसका जीजा अरमोज खान था।

रहमत ने आरोप लगाया कि इसी फैक्टरी में काम करने वाले बृजमोहन ठाकुर निवासी मोतिहारी, बिहार ने उसकी हत्या की है। उसने बताया कि घटना से छह दिन पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। 29 मई की रात सभी मजदूर खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरों में सोने चले गए।
अगली सुबह अरमोज खान फैक्टरी की छत पर गंभीर चोटों के साथ मृत पाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर बृजमोहन को गिरफ्तार कर लिया।
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