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31 मार्च तक एक मुश्त बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने से ब्याज पर मिलेगी छूट

Wed, 10 Mar 2021 10:43 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 10 Mar 2021 10:43 PM IST
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Propertiy Tax,submit,sirsa news
प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी टैक्स एक मुश्त बकाया टैक्स जमा करवाने पर ब्याज पर छूट प्रदान करने बारे आदेश जारी किए हैं। नगर परिषद सिरसा के सचिव ऋषिकेश चौधरी ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2010-11 से 2020-21 का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एक मुश्त जमा करवाने पर वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर शत प्रतिशत ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी।
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चौधरी ने कहा कि वर्ष 2010-11 से 2016-17 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान जाएगी। इसका लाभ 31 मार्च 2021 तक बकाया टैक्स को एक मुश्त जमा करवाके उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष 2020-21 के प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि जो भी प्रॉपर्टी धारक प्रत्येक वित्त वर्ष में 31 जुलाई से पहले-पहले लगातार तीन वर्षों तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करता है, तो उस प्रॉपर्टी धारक को एक अच्छा अदाकार मानते हुए अगले वित्तवर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने आमजन से कहा कि वे अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स व वर्ष 2020-21 का प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च 2021 तक जमा करवाकर छूट का लाभ उठाएं।
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