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ग्राम सचिव को निलंबित करने के आदेश जारी : पंचायत जमीन का पैसा सरकारी खजाने में नहीं करवाया जमा
Tue, 21 Mar 2023 11:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 21 Mar 2023 11:30 PM IST
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सिरसा। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने खंड ओढां के गांव सिंघपुरा की पंचायती जमीन के पैसे सरकारी खाते में न जमा करवाने के मामले में ग्राम सचिव जसविंद्र सिंह को निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने यह आदेश जारी किए हैं।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश कुमार ने बताया गांव सिंघपुरा के मौजूद सरपंच ने ग्राम सचिव जसविंद्र सिंह जो इस समय खंड डबवाली में कार्यरत है के खिलाफ शिकायत दी थी। इसमें उसने बताया कि जसविंद्र सिंह ने वर्ष 2022-23 की अवधि की गांव की पंचायती जमीन की कुल पट्टा राशि 5 लाख 93 हजार 500 रुपये में से 2 लाख 6 हजार 100 रुपये की राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई। इसके बाद उन्होंने कार्यालय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ओढां के माध्यम से रिकॉर्ड की जांच करवाई गई और शिकायत सही मिली। उन्होंने ग्राम सचिव के दोषी पाए जाने संबंधी रिपोर्ट उपायुक्त सिरसा को प्रस्तुत की। रिपोर्ट के आधार उपायुक्त ने ग्राम सचिव जसविंद्र सिंह को निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं।
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जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश कुमार ने बताया गांव सिंघपुरा के मौजूद सरपंच ने ग्राम सचिव जसविंद्र सिंह जो इस समय खंड डबवाली में कार्यरत है के खिलाफ शिकायत दी थी। इसमें उसने बताया कि जसविंद्र सिंह ने वर्ष 2022-23 की अवधि की गांव की पंचायती जमीन की कुल पट्टा राशि 5 लाख 93 हजार 500 रुपये में से 2 लाख 6 हजार 100 रुपये की राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई। इसके बाद उन्होंने कार्यालय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ओढां के माध्यम से रिकॉर्ड की जांच करवाई गई और शिकायत सही मिली। उन्होंने ग्राम सचिव के दोषी पाए जाने संबंधी रिपोर्ट उपायुक्त सिरसा को प्रस्तुत की। रिपोर्ट के आधार उपायुक्त ने ग्राम सचिव जसविंद्र सिंह को निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं।
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