फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Opium smuggler imprisoned for 4 years and fined Rs 20,000

Sirsa News: अफीम तस्कर को 4 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना

Mon, 10 Apr 2023 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 10 Apr 2023 11:15 PM IST
विज्ञापन
Opium smuggler imprisoned for 4 years and fined Rs 20,000
सिरसा। अफीम तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी तस्कर को दोषी करार देते हुए 4 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मामले के अनुसार 19 फरवरी 2019 पुलिस बस स्टैंड सिरसा के बाहर मौजूद थी। इसी दौरान बस स्टैंड से दो संदिग्ध युवक बाहर आते दिखाई दिए। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया। आरोपियों की पहचान नकुल यादव निवासी जिला चतरा झारखंड व महेंद्र यादव निवासी जिला चतरा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान नकुल के पास 2 किलोग्राम और महेंद्र के पास से एक किलोग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान नकुल यादव जमानत मिलने के बाद फरार हो गया। कोर्ट ने उसे 20 सितंबर 2021 को भगोड़ा घोषित कर दिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपी महेंद्र यादव को दोषी करार देते हुए 4 साल कैद की सजा सुना दी। वहीं, हेरोइन तस्करी के एक अन्य मामले में न्यायालय ने आरोपी हिमांशु निवासी गोशाला मोहल्ला को दोषी करार देते हुए अंडरगोन कर दिया। उसके पास से पुलिस ने 10 ग्राम हेरोइन बरामद की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed