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Sirsa News: अब 30 जून तक पैन कार्ड का आधार कार्ड से करवा सकते हैं लिंक, एक हजार रुपये का देना होगा विलंब शुल्क
Mon, 22 May 2023 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Mon, 22 May 2023 11:24 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। यदि आपने अब तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 30 जून की गई है। ऐसे में अगर आपने यह काम नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम तिथि तक अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाता है, तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही ऐसे पेन कार्ड का प्रयोग करने पर सरकार की तरफ से करवाई भी की जा सकती है।
ऑनलाइन चेक करें स्टेटस :
सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाए।
होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस का विकल्प चुनें।
लिंक आधार स्टेटस विकल्प को चुनने के बाद पैन और आधार नंबर डालें, जिसके बाद एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा।
यदि आधार और पैन लिंक हैं, तो संदेश आएगा- आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं तो एक मैसेज आएगा- पैन आधार से लिंक नहीं है।
इसके बाद आधार को पैन से जोड़ने के लिए लिंक आधार पर क्लिक करें, जिसके बाद मैसेज आएगा आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है।
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लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें।
एसएमएस के जरिये भी जांच सकते हैं स्टेटस :
यदि आप वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं तो एसएमएस के जरिये भी इसके स्टेटस की जांच की जा सकती है। इसके लिए को 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसके बाद आधार पैन से जुड़ा है या नहीं, इसकी जानकारी मिल जाएगी।
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सिरसा। यदि आपने अब तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 30 जून की गई है। ऐसे में अगर आपने यह काम नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम तिथि तक अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाता है, तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही ऐसे पेन कार्ड का प्रयोग करने पर सरकार की तरफ से करवाई भी की जा सकती है।
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ऑनलाइन चेक करें स्टेटस :
सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाए।
होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस का विकल्प चुनें।
लिंक आधार स्टेटस विकल्प को चुनने के बाद पैन और आधार नंबर डालें, जिसके बाद एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा।
यदि आधार और पैन लिंक हैं, तो संदेश आएगा- आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं तो एक मैसेज आएगा- पैन आधार से लिंक नहीं है।
इसके बाद आधार को पैन से जोड़ने के लिए लिंक आधार पर क्लिक करें, जिसके बाद मैसेज आएगा आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है।
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एसएमएस के जरिये भी जांच सकते हैं स्टेटस :
यदि आप वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं तो एसएमएस के जरिये भी इसके स्टेटस की जांच की जा सकती है। इसके लिए को 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। इसके बाद आधार पैन से जुड़ा है या नहीं, इसकी जानकारी मिल जाएगी।