फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Now policemen will be able to handcuff the accused even in the court

Sirsa News: अब अदालत में भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेंगे पुलिसकर्मी

Fri, 31 Jan 2025 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 31 Jan 2025 11:44 PM IST
विज्ञापन
Now policemen will be able to handcuff the accused even in the court
सिरसा। एक जुलाई 2024 से तीन नए कानून लागू होने के साथ ही अब कुछ मामलों में आरोपी को अदालत में पेश करते समय भी पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। इसी कड़ी के तहत शुक्रवार को डिंग थाना पुलिस ने गांव भावदीन क्षेत्र से 5 किलो 172 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी जसवंत सिंह निवासी संघा, पंजाब को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि नए कानून के तहत पुलिस को कुछ मामलों में शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिसके तहत 12 तरह के अपराधियों को पुलिस अपने स्तर पर ही हथकड़ी पहना सकती है। नए कानूनों के तहत पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है।
विज्ञापन

जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है। जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, एसिड हमला, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध कोई अपराध करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस बारे में पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए है। अपने थानों व पुलिस चौकियों में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को विशेष अभियान चलाकर नए कानूनों के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 (3) में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय किन-किन मामलों में कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed