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Sirsa News: अब अदालत में भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेंगे पुलिसकर्मी
Fri, 31 Jan 2025 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 31 Jan 2025 11:44 PM IST
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सिरसा। एक जुलाई 2024 से तीन नए कानून लागू होने के साथ ही अब कुछ मामलों में आरोपी को अदालत में पेश करते समय भी पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। इसी कड़ी के तहत शुक्रवार को डिंग थाना पुलिस ने गांव भावदीन क्षेत्र से 5 किलो 172 ग्राम डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी जसवंत सिंह निवासी संघा, पंजाब को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि नए कानून के तहत पुलिस को कुछ मामलों में शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिसके तहत 12 तरह के अपराधियों को पुलिस अपने स्तर पर ही हथकड़ी पहना सकती है। नए कानूनों के तहत पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है।
जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है। जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, एसिड हमला, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध कोई अपराध करता है।
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इस बारे में पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए है। अपने थानों व पुलिस चौकियों में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को विशेष अभियान चलाकर नए कानूनों के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 (3) में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय किन-किन मामलों में कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान दिया है।
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पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि नए कानून के तहत पुलिस को कुछ मामलों में शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिसके तहत 12 तरह के अपराधियों को पुलिस अपने स्तर पर ही हथकड़ी पहना सकती है। नए कानूनों के तहत पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है।
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जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है। जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध संबंधी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, एसिड हमला, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध कोई अपराध करता है।
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इस बारे में पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए है। अपने थानों व पुलिस चौकियों में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को विशेष अभियान चलाकर नए कानूनों के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 (3) में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय किन-किन मामलों में कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान दिया है।