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सिंगल यूज प्लॉस्टिक का उपयोग न करने के लिए भेजा नोटिस
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notice sent for not using single use plastic
- फोटो : Sirsa
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नगर परिषद सिरसा ने शहर में मैरिज पैलेस, धर्मशाला व बैंकवेट हॉल में सिंगल यूज प्लॉस्टिक पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के तहत सोमवार को नगर परिषद ने 50 मैरिज पैलेस व धर्मशालाओं के नाम के नोटिस तैयार कर दिए। सेनेटरी शाखा ने नोटिस तैयार करके डिस्पैच शाखा के पास भेज दिए है। डिस्पैच शाखा ने नगर परिषद के दरोगाओं के माध्यम से शहर के सभी मैरिज पैलेस व बैंकवेट हाल को नोटिस भिजवा दिए। वहीं नगर परिषद को सक्षम के तहत करीब 50 युवा मिले हैं। इन युवाओं को सोमवार को स्वच्छता और पॉलिथीन प्रतिबंध के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही युवाओं को जिम्मेदारी दी गई कि शहर में यदि कोई भी व्यक्ति कूड़ा जला रहा है तो उसकी वीडियो बनाए, ताकि उसे जुर्माना किया जाएगा। ये युवा एंड्रायड फोन से वीडियो या फोटो खींच कर सेनेटरी शाखा के पास भेजेंगे। ताकि ऐसे व्यक्तियों की पहचान हो सकें। सेनेटरी शाखा संबंधित व्यक्ति को जुर्माना कर सकें।
शहर में करीब 20 मैरिज पेलेस व करीब 30 धर्मशालाएं है। सोमवार को चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर देवेंद्र बिश्नोई ने इन सभी शादी समारोह के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के नोटिस जारी कर दिए। एनजीटी के आदेशों के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नोटिस में लिखा गया कि यदि उनके बेंकवेट में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन यह जुर्माना मेेरिज पेलेस से वसूल किया जाएगा।
अभी तक सात लाख वसूला जुर्माना
नगर परिषद सिरसा ने पिछले 6 महीनों में पॉलिथीन प्रयोग करने पर दुकानदारों से करीब सात लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। अब शहर में पॉलिथीन प्रयोग कम हो गया है। लेकिन सिंगल यूज प्लॉस्टिक अभी भी जारी है। इसलिए नप ने मैरिज पैलेस वालों को सिंगल यूज प्लॉस्टिक प्रयोग करने पर जुर्माना लगाने की हिदायतें देने का फैसला किया है। 100 ग्राम प्लॉस्टिक मिलने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। 500 ग्राम पर 1500 रुपये, एक किलो पर तीन हजार रुपये जुर्माना व पांच किलो तक दस हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है।
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करीब 20 मेरिज पैलेस व 30 धर्मशालाओं को सिंगल यूज प्लॉस्टिक प्रयोग न करने के नोटिस जारी कर दिए गए है।
देवेंद्र बिश्नोई, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर नगर परिषद सिरसा।
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शहर में करीब 20 मैरिज पेलेस व करीब 30 धर्मशालाएं है। सोमवार को चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर देवेंद्र बिश्नोई ने इन सभी शादी समारोह के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के नोटिस जारी कर दिए। एनजीटी के आदेशों के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नोटिस में लिखा गया कि यदि उनके बेंकवेट में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन यह जुर्माना मेेरिज पेलेस से वसूल किया जाएगा।
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अभी तक सात लाख वसूला जुर्माना
नगर परिषद सिरसा ने पिछले 6 महीनों में पॉलिथीन प्रयोग करने पर दुकानदारों से करीब सात लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। अब शहर में पॉलिथीन प्रयोग कम हो गया है। लेकिन सिंगल यूज प्लॉस्टिक अभी भी जारी है। इसलिए नप ने मैरिज पैलेस वालों को सिंगल यूज प्लॉस्टिक प्रयोग करने पर जुर्माना लगाने की हिदायतें देने का फैसला किया है। 100 ग्राम प्लॉस्टिक मिलने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। 500 ग्राम पर 1500 रुपये, एक किलो पर तीन हजार रुपये जुर्माना व पांच किलो तक दस हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है।
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करीब 20 मेरिज पैलेस व 30 धर्मशालाओं को सिंगल यूज प्लॉस्टिक प्रयोग न करने के नोटिस जारी कर दिए गए है।
देवेंद्र बिश्नोई, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर नगर परिषद सिरसा।